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पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन तलाक भेजने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

Updated on: 03 June, 2024 11:39 AM IST | Mumbai
Samiullah Khan | samiullah.khan@mid-day.com

रमजान के महीने में, जब महिला अपने माता-पिता के घर पर थी, तो अफनान ने उसे "तलाक तलाक तलाक" शब्दों के साथ एक व्हाट्सएप संदेश भेजा.

Representation Pic

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Mumbai News: मालवानी पुलिस ने 23 वर्षीय अफनान पटेल के खिलाफ व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को तीन तलाक का संदेश भेजने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय महिला ने 27 दिसंबर, 2023 को अफनान से शादी की थी. पुलिस को दिए गए उसके बयान के अनुसार, अफनान उसे अनदेखा करता था और अपने मोबाइल फोन पर चैट करके समय बिताना पसंद करता था. जनवरी में, जब उसने उसका फोन चेक किया, तो उसने पाया कि वह किसी दूसरी महिला से चैट कर रहा था. बयान में कहा गया है, "जब उससे पूछताछ की गई, तो अफनान ने महिला के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की और महिला को छोड़ने की इच्छा जताई, अक्सर उसे तलाक देने की धमकी दी."

रमजान के महीने में, जब महिला अपने माता-पिता के घर पर थी, तो अफनान ने उसे "तलाक तलाक तलाक" शब्दों के साथ एक व्हाट्सएप संदेश भेजा. फिर से, 16 मई को, उसने अपने माता-पिता के सामने 10 से अधिक बार "तलाक" कहा. महिला के पिता ने कहा, "मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के इकलौते बेटे से की थी. उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. उसे यह भी समझना चाहिए कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या सजा होती है. मेरी बेटी ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी." शिकायतकर्ता पेशे से शिक्षिका है और चार बेटियों में सबसे बड़ी है. 


उसके पिता ने दावा किया कि उसने अपनी बहन के कहने पर शादी के लिए हामी भरी थी. पिता ने कहा, "शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और सबकुछ पूरी तरह से सोच-समझकर किया गया था. लड़के ने खुद लड़की के लिए शॉपिंग की थी. अगर उसका मन कहीं और था, तो उसे राजी नहीं होना चाहिए था." अफनान पहले खाने की डिलीवरी करता था, लेकिन अब एक मॉल में काम करता है. शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पूरी रात किसी दूसरी महिला से चैटिंग और वीडियो कॉल करता था. जब उसने अपनी मां को बताया, तो उसने उसे डांटने के बजाय उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा और लड़की को उसे छोड़ने की सलाह दी और वादा किया कि वह उसकी दूसरी शादी करवा देंगी.


 उन्होंने आगे कहा कि `मेरी सरकार से एक ही मांग है. आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. लड़की ने हमें बताए बिना सब कुछ सहा. जब भी हम उसे फोन करते, उसके ससुराल वाले हमें बताते कि वह ठीक है.` एक पुलिस अधिकारी ने मिड-डे को बताया, महिला की शिकायत पर, हमने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जो ट्रिपल तलाक को अपराध बनाता है.


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