Updated on: 24 March, 2024 04:36 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
महालक्ष्मी मंदिर के पास एक महिला (40) पर आवारा जानवरों को मांस खिलाने का आरोप लगा है. मामले में दक्षिण मुंबई की गामदेवी पुलिस ने पूजा स्थल को अपवित्र करने और लोगों को भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया है.
प्रतिकात्मक तस्वीर
महालक्ष्मी मंदिर के पास एक महिला (40) पर आवारा जानवरों को मांस खिलाने का आरोप लगा है. मामले में दक्षिण मुंबई की गामदेवी पुलिस ने पूजा स्थल को अपवित्र करने और लोगों को भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया है.
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दो महिलाओं नंदिनी बालेकर और पल्लवी पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. स्थानीय निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है.
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट की मानें तो आवारा कुत्तों और बिल्लियों को चिकन और मछली उपलब्ध कराने का आरोप है, जबकि पाटिल पर शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को मौखिक रूप से धमकी देने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है.
बालेकर ने जानबूझकर आवारा जानवरों को मांस देने के लिए उन स्थानों को चुना जहां मंदिर के दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालु आते हैं, इससे क्षेत्र की पवित्रता को लेकर चिंता पैदा हो गई. अपनी गतिविधियों को एक विशिष्ट स्थान तक सीमित रखने और जानवरों को मांस-आधारित भोजन देने से परहेज करने के निर्देशों के बावजूद, बालेकर ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं, जिसके कारण अंततः पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
शिकायतकर्ता का दावा है कि बालेकर ने जानबूझकर आवारा जानवरों को मांस देने के लिए उन स्थानों को चुना जहां मंदिर के दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालु आते हैं, जिससे क्षेत्र की पवित्रता को लेकर चिंता पैदा हो गई. अपनी गतिविधियों को एक विशिष्ट स्थान तक सीमित रखने और जानवरों को मांस-आधारित भोजन देने से परहेज करने के निर्देशों के बावजूद, बालेकर ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं, जिसके कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
जवाब में, समिति ने रात 10 बजे के बाद बालेकर के लिए भोजन का निर्धारित समय निर्धारित करने की सिफारिश की, इसमें आवारा जानवरों को सूखा भोजन और वंशावली प्रदान करने और आसपास के क्षेत्र में सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए. हालांकि, बालेकर ने कथित तौर पर इन दिशानिर्देशों की अवहेलना की, जिसके कारण स्थानीय निवासियों के साथ टकराव हुआ और बाद में पाटिल भी शामिल हो गए, जिन्होंने कथित तौर पर धमकियों का सहारा लिया.
खबरों की मानें तो नतीजतन, बालेकर और पाटिल दोनों पर पूजा स्थल को अपवित्र करने, धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने, शांति भंग करने के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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