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कुत्ते के शौच पर विवाद: ऐरोली में महिला पर पड़ोसी ने किया घर में घुसकर हमला

Updated on: 24 June, 2025 08:33 AM IST | Mumbai
Abhitash Singh | smdmail@midday.com

ऐरोली में कुत्ते के शौच को लेकर विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया। 28 वर्षीय नर्स निशा वाघेला पर उनके पड़ोसी मनोज ने शुक्रवार, 20 जून की शाम को हमला किया.

पीड़िता निशा वाघेला को चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. Pic/By Special Arrangement

पीड़िता निशा वाघेला को चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. Pic/By Special Arrangement

28 वर्षीय नर्स पर उसके पड़ोसी ने उसके पालतू कुत्ते के उसके दरवाजे के बाहर शौच करने को लेकर हुए विवाद के बाद बेरहमी से हमला किया. यह घटना शुक्रवार, 20 जून की शाम को ऐरोली के पुराने चिंचपाड़ा में जोशी किराना स्टोर के पास आदिवासी पाड़ा में हुई. पीड़िता निशा वाघेला, जो पुणे में नर्स के रूप में काम करती है, छुट्टी के दौरान नवी मुंबई में अपनी बहन के घर जा रही थी. रात करीब 8 बजे, मनोज (उपनाम अज्ञात) नामक एक स्थानीय निवासी ने कुत्ते के व्यवहार को लेकर कथित तौर पर उससे आक्रामक तरीके से भिड़ गया.

रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, मनोज चिल्लाया, "तुम्हारा कुत्ता हर दिन मेरे दरवाजे के बाहर शौच करता है. अपने कुत्ते को नियंत्रित करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा." निशा, जो अपने घर के अंदर फर्श साफ कर रही थी, ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह इसे साफ कर देगी. लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने के लिए मुड़ी, मनोज कथित तौर पर उसके पीछे-पीछे अंदर आया, एक पत्थर उठाया और उसके सिर और चेहरे पर मारा और फिर उसे कई बार घूंसे और लात से मारा.


उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े, जिससे आरोपी भाग गया. निशा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं. उसका अभी इलाज चल रहा है और वह सदमे से उबर रही है. उसकी बहन अंजू उर्फ ​​मधु वाघेला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराओं 118(1), 115(2), 333, 352 और 351(1) के तहत मामला दर्ज किया.


रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील वाघमारे ने कहा, "हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और एक टीम आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है." इस घटना से पड़ोस में आक्रोश फैल गया है. स्थानीय निवासी अशोक सिंह ने कहा, "पालतू जानवर को लेकर किसी पर हमला करना अमानवीय है. उस व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए." पशु प्रेमी गिरिधर राव ने कहा, "इस तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कानून को अपना काम तेजी से करना चाहिए."


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