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धारावी में अनाधिकृत स्कूल के मामले में पूर्व शिक्षा अधिकारी संदीप सांगवे की बढ़ीं मुश्किलें

Updated on: 01 July, 2025 03:28 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

पूर्व शिक्षा उपनिदेशक संदीप सांगवे पर धारावी में स्थित अनाधिकृत मॉर्निंग स्टार स्कूल को नया आशय पत्र (LOI) जारी करने का आरोप है.

Representational Image

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पूर्व शिक्षा उपनिदेशक (मुंबई) संदीप सांगवे धारावी में अनाधिकृत मॉर्निंग स्टार स्कूल को बंद करने का आदेश देने के बजाय उसे नया आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के आरोप में मुश्किल में फंस गए हैं. सांगवे पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल को नव स्थापित संस्थान बताकर सरकार को गुमराह किया, जबकि इसकी अनाधिकृत स्थिति और इस तथ्य को छिपाया कि इसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज है.

शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता नितिन दलवी ने राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) दोनों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सांगवे को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की गई. शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा आयुक्त को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस बीच, एमएससीपीसीआर ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को भी अलग से जांच शुरू करने को कहा है. दोनों निर्देश एक ही दिन जारी किए गए.


दलवी ने कहा, "सांगवे न केवल एक अनाधिकृत स्कूल को आशय पत्र जारी करके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, बल्कि उन्होंने सरकार को भी गुमराह किया है. स्कूल की अवैध स्थिति और उसके खिलाफ आपराधिक मामले के बारे में जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने जानबूझकर इन तथ्यों को छिपाया."


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