Updated on: 24 June, 2024 11:01 AM IST | Mumbai
Apoorva Agashe
यह घटना 20 जून, 2017 को हुई थी, जब पीड़ित, पेशे से किसान दत्ताराम मंडगावकर, खेत में काम कर रहे थे और उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया.
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) ने एक बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 2.72 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि रत्नागिरी में सांप के काटने से उसके पति की मौत हो गई थी, जिसे कंपनी ने पहले तुच्छ कारणों से देने से इनकार कर दिया था. परेल में उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों में शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था क्योंकि कंपनी यह साबित नहीं कर पाई थी कि शिकायतकर्ता ने बीमा के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए थे.
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यह घटना 20 जून, 2017 को हुई थी, जब पीड़ित, पेशे से किसान दत्ताराम मंडगावकर, खेत में काम कर रहे थे और उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दत्ताराम की पत्नी दर्पणा ने अपने पति के बीमा का दावा करने के लिए राजस्व अधिकारी को सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए. 2018 में, क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान विभाग ने बताया कि पीड़ित की मौत सांप के काटने से हुई थी. हालांकि, कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान नहीं किया. 2019 में, दर्पण ने कंपनी को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसका कथित तौर पर कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया.
इसके बाद दर्पण ने 2021 में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया. अधिवक्ता अभयकुमार जाधव ने कहा, “दत्ताराम ने गोपीनाथ मुंडे किसान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया था और उक्त कंपनी को 2 लाख रुपये का भुगतान करना था, क्योंकि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था. उनकी पत्नी दर्पण ने राजस्व अधिकारी को सभी संबंधित दस्तावेज जमा किए थे, हालांकि, बीमा कंपनी ने कुछ गायब दस्तावेजों के कारण बीमा देने से इनकार कर दिया था.” कंपनी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, जिसमें कहा गया था कि दत्ताराम की मौत सांप के काटने से हुई थी और इसलिए उनकी पत्नी दर्पण पैसे का दावा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी. “कंपनी ने कहा था कि हमने वह दस्तावेज जमा नहीं किया था जिसमें कहा गया था कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई थी. इसके बाद हमने इसे अदालत में पेश किया और अदालत ने हमारे पक्ष में आदेश दिया.`` 2 लाख रुपये के अलावा कंपनी को शिकायतकर्ता दर्पणा मडगावकर को 6 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर, जो 72,000 रुपये होती है, और 15,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना था.
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