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ठाणे: आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश जारी

Updated on: 27 April, 2024 02:39 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र: ठाणे पुलिस ने भिवंडी के एक होटल में छापा मारकर ठाणे में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर

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महाराष्ट्र: ठाणे पुलिस ने भिवंडी के एक होटल में छापा मारकर ठाणे में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

शुक्रवार शाम को पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ठाणे में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट के आरोपियों को पकड़ने के लिए 25 अप्रैल को ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के विशेष कार्य बल और एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था.


उन्होंने कहा कि एक और आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसने गिरफ्तार तीनों के साथ साझेदारी की और छत्तीसगढ़ से रैकेट का संचालन किया.


उन्होंने कहा, "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैचों पर दांव लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे. गुरुवार शाम 7.30 से 11 बजे के बीच भिवंडी के कोनगांव गांव के एक होटल में छापेमारी की गई."

आरोपी तिकड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया था. अधिकारी ने कहा कि वे मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे थे और लोगों से कुल 11,86,811 रुपये एकत्र किए.


उन्होंने कहा, चौथा आरोपी, जो छत्तीसगढ़ से संचालित होता था, ने सट्टेबाजी पर लोगों से 7,03,000 रुपये एकत्र किए.

पाटिल ने कहा, "तीनों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सिम कार्ड हासिल किए थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 12 मोबाइल, एक टैबलेट और लैपटॉप जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.97 लाख रुपये है."

सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागड़े ने कहा कि पुलिस ने चौथे को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा से संचालित होता है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शन्नू ललित बेरीवाल (31), रजत बाबुला शर्मा (30) और विजय सीताराम देवगन (40) के रूप में हुई है.

अधिकारी ने कहा कि कोनगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465, 467, 468, 471 (सभी जालसाजी से संबंधित) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी.

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