Updated on: 29 July, 2024 03:15 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
वनराई पुलिस ने NESCO प्रदर्शनी मैदान के एक सुरक्षा गार्ड और प्रबंधन कर्मचारी पर मामला दर्ज किया है. इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर 26 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की मौत का कारण फीडरों को परिसर में घुसने से रोककर उन्हें खाना और चिकित्सा सहायता प्रदान की.
NESCO गेट के अंदर 40 से अधिक कुत्ते मौजूद हैं
वनराई पुलिस ने NESCO प्रदर्शनी मैदान के एक सुरक्षा गार्ड और प्रबंधन कर्मचारी पर मामला दर्ज किया है. इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर 26 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की मौत का कारण फीडरों को परिसर में घुसने से रोककर उन्हें खाना और चिकित्सा सहायता प्रदान की.
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, NGO प्योर एनिमल लवर (PAL) के सदस्यों और पशु प्रेमियों ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वे नियमित रूप से NESCO परिसर के आस-पास के आवारा कुत्तों को खाना खिलाते और पशु चिकित्सकों के पास ले जाते थे. हालांकि, मौर्या नाम के एक सुरक्षा गार्ड और मिन्नी (दूसरा नाम ज्ञात नहीं) नाम की एक प्रबंधन कर्मचारी सहित चार सुरक्षा गार्डों ने उन्हें वहां रहने वाले 40 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोक दिया. भूख और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण 26 से ज़्यादा कुत्तों की मौत हो गई.
NESCO के परिसर के अंदर एक कुत्ते को खाना खिलाया जा रहा है
वनराई पुलिस को दिए गए बयान में, महक शर्मा ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने सुरक्षा गार्ड सहित प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी पशु कल्याण नियम का पालन करने से इनकार कर दिया. शिकायतकर्ताओं के साथ PAL के कुछ सदस्यों ने NESCO प्रबंधक से मुलाकात की.
हालांकि प्रबंधक ने शुरू में समाधान के लिए प्रबंधन से परामर्श करने और भोजन देने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन बाद में उन्होंने फीडरों को नेस्को में प्रवेश करने से मना कर दिया. शर्मा ने PAL टीम की मदद से - जिसमें रोशन पाठक (PAL कानूनी सलाहकार) और वीपी मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र), AWO कमलेश सावलाजी एडवोकेट प्रीति सालस्कर, काजल रजनी, सौरभ करंजे (PAL कार्यकर्ता और सदस्य) और राकेश मुक्का (PAL समन्वयक) शामिल थे- ने शिकायत दर्ज की.
पशु प्रेमियों को इन कुत्तों को खाना खिलाने से रोका गया
एक अधिकारी ने कहा, "शर्मा और PAL फाउंडेशन फॉर एनिमल्स (एक गैर सरकारी संगठन) की शिकायत के आधार पर, हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने की शरारत), 351 (2) (आपराधिक धमकी), और 11 (1) (i) (पशु क्रूरता अधिनियम) के तहत NESCO के सुरक्षा गार्ड और प्रबंधन कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है." उन्होंने कहा, "हम आरोपी व्यक्तियों को बुलाएंगे और आगे की जांच के लिए उनके बयान दर्ज करेंगे."
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