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बीड में 20 वर्षीय तेलंगाना महिला से गैंगरेप, चार पर केस दर्ज

Updated on: 11 August, 2025 07:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

शुक्रवार रात परली रेलवे स्टेशन पर अकेली महिला को देखकर एक आरोपी ने किसी बहाने से उसे बहकाया.

प्रतीकात्मक चित्र/फ़ाइल

प्रतीकात्मक चित्र/फ़ाइल

महाराष्ट्र के बीड ज़िले में तेलंगाना की एक 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार रात परली रेलवे स्टेशन पर अकेली महिला को देखकर एक आरोपी ने किसी बहाने से उसे बहकाया. 

रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "वह महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर एक टिन शेड में ले गया जहाँ तीन अन्य लोग भी उसके साथ आ गए. शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात तीनों लोगों ने महिला के साथ बलात्कार किया, जबकि चौथे ने उनकी मदद की." अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत चार लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, आपराधिक धमकी और जानबूझकर चोट पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया है. जब अधिकारी से पूछा गया कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा कि आगे की जाँच जारी है.


पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक अन्य घटना में, मध्य मुंबई में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ पाँच लोगों ने तीन महीने में कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया. रिपोर्ट के अनुसारएक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार को कालाचौकी इलाके में हुए यौन उत्पीड़न के सिलसिले में एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया और चार किशोरों को हिरासत में लिया.  उन्होंने बताया कि मामला रविवार तड़के तब सामने आया जब एक आरोपी की प्रेमिका किशोरी के घर पहुँची और उससे उसके प्रेमी के साथ संबंध होने के बारे में पूछा.


उन्होंने बताया कि स्कूली छात्रा के माता-पिता ने उसके मोबाइल फोन की जाँच की और आरोपी के साथ उसके शारीरिक संबंधों के कुछ वीडियो और संदेश पाए, और बाद में पुलिस से संपर्क किया. रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पांच लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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