Updated on: 11 August, 2025 08:28 AM IST | Mumbai
Madhulika Ram Kavattur
आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अंधेरी के गोपाल कृष्ण गोखले पुल निर्माण में देरी पर बीएमसी ने ठेकेदार पर मात्र 5,000 का जुर्माना लगाया, जबकि पहले करोड़ों के जुर्माने के दावे किए गए थे.
File Pic/Ashish Raje
वकील गॉडफ्रे पिमेंटा द्वारा दायर एक आरटीआई अपील से पता चला है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अंधेरी में गोपाल कृष्ण गोखले पुल के निर्माण में देरी के लिए ठेकेदार पर केवल 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
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यह खुलासा पहले के उन दावों का खंडन करता है जिनमें कहा गया था कि नगर निगम ने लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. बीएमसी के जवाब में कहा गया है, "वर्तमान में कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है." आरटीआई के जवाब के साथ संलग्न 19 सितंबर, 2024 के भुगतान बिल में स्पष्ट रूप से "5000 रुपये का जुर्माना" लिखा है.
पिमेंटा ने पूछा, "परियोजना की लागत 87 करोड़ रुपये से अधिक थी और इसमें दो साल की देरी हुई. यह कैसे संभव है कि केवल 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है?" "हमें पहले बताया गया था कि परियोजना लागत का 5-6 प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा, जो कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा."
पिमेंटा ने चेतावनी दी कि यह भविष्य के नागरिक अनुबंधों के लिए एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है. उन्होंने कहा, "योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए जुर्माना उचित रूप से लगाया जाना चाहिए." बीएमसी के पुल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मिड-डे को बताया, "देरी की प्रकृति के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है. गंभीर देरी के लिए आमतौर पर भारी जुर्माना लगाया जाता है."
हालांकि आरटीआई के जवाब में अंतिम जुर्माने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएँ) अभिजीत बांगर ने मिड-डे को बताया, "ठेकेदार को जुर्माने के अधीन समय-सीमा बढ़ा दी गई थी, इसलिए जुर्माना ज़रूर लगाया जाएगा. ठेकेदार को अंतिम भुगतान अभी बाकी है और यह जुर्माना काटने के बाद ही किया जाएगा.
इसके अलावा, जुर्माने की गणना अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही की जाएगी." बीएमसी ने मिड-डे को दिए एक बयान में कहा, "संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आने वाले 2/3 दिनों के भीतर गोखले आरओबी परियोजना के ठेकेदार के खिलाफ सटीक दंड निर्धारित करें."
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