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नाबालिग लड़की का 3 महीने तक किया यौन शोषण, POCSO के तहत केस दर्ज

Updated on: 16 September, 2025 10:53 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई. बेटी की आपबीती सुनकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और वे तुरंत स्कूल पहुँचे और आरोपी शिक्षक से बात की.

प्रतीकात्मक चित्र (सौजन्य: मिड-डे)

प्रतीकात्मक चित्र (सौजन्य: मिड-डे)

तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के नाकरेकल स्थित ज़िला परिषद हाई स्कूल से यौन शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहाँ अंग्रेजी शिक्षक ममीदी श्रीनिवास पर दसवीं कक्षा की एक छात्रा का पिछले तीन महीनों से लगातार यौन शोषण करने का आरोप है. मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई. बेटी की आपबीती सुनकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और वे तुरंत स्कूल पहुँचे और आरोपी शिक्षक से बात की. 

इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, शिक्षा विभाग ने आरोपी अंग्रेजी शिक्षक ममीदी श्रीनिवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों का कहना है कि आरोपी शिक्षक पर पहले भी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लग चुका है. श्रीनिवास एक निजी कॉलेज भी चलाते हैं, जहाँ उन पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है.


घटना के बाद से इलाके में गुस्से का माहौल है. अभिभावकों और छात्र संगठनों ने आरोपी को न केवल निलंबित करने, बल्कि स्थायी रूप से बर्खास्त करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई होती, तो यह घटना टाली जा सकती थी. इस घटना ने स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ऐसे मामलों में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाए और छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे.


नालासोपारा पुलिस ने हाल ही में, नालासोपारा के एक कोचिंग क्लास में रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक को एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने पीड़ित किशोरी को शनिवार दोपहर एक अतिरिक्त कक्षा के लिए बुलाया था. जब छात्रा कक्षा में पहुँची, तो वह उसे कोचिंग क्लास के कार्यालय में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. 

अगले दिन, आरोपी शिक्षक ने कक्षा के दौरान उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन किशोरी ने उसे रोक दिया. इसके बाद, किशोरी ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी और माता-पिता कक्षा में पहुँच गए. उन्होंने शिक्षक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. नालासोपारा पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 125 (अश्लील हमले की धारा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि पीड़िता केवल 16 साल की थी. पीड़िता ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उससे यौन संबंध बनाने के लिए कह चुका है.


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