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दिल्ली की सड़कों से हटेंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

Updated on: 11 August, 2025 06:15 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को "बेहद गंभीर" बताते हुए, पीठ ने निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बाधा डालता है, तो कार्रवाई की जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर/फ़ाइल/आईस्टॉक

प्रतीकात्मक तस्वीर/फ़ाइल/आईस्टॉक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया. साथ ही, उन्होंने कहा कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को "बेहद गंभीर" बताते हुए, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी तरह की बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसा होने पर अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर सकती है. पीठ ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाकर उन्हें पकड़ने वाले ऐसे बल प्रयोग के रास्ते में आता है और अगर हमें इसकी सूचना दी जाती है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे."

रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने आगे टिप्पणी की कि क्या पशु अधिकार कार्यकर्ता और "तथाकथित पशु प्रेमी" रेबीज के शिकार हुए बच्चों को वापस ला पाएँगे? पीठ ने कहा, "क्या वे उन बच्चों को जीवन वापस दे पाएँगे? जब परिस्थिति की माँग हो, तो आपको कार्रवाई करनी ही होगी." शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ फैलने के मामले में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी.


शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा तथा गाजियाबाद के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया. रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने कुत्तों के आश्रय स्थलों में कुत्तों की देखभाल के अलावा उनके नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी रखने का आदेश दिया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कुत्ता बाहर न जाए या बाहर न जाए, इन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी. चूँकि यह एक "प्रगतिशील प्रक्रिया" थी, इसलिए शीर्ष अदालत ने भविष्य में कुत्तों के आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया. पीठ ने कहा कि फिलहाल, अधिकारियों को छह से आठ हफ़्तों के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने शुरू कर देने चाहिए.


इसमें कहा गया है कि अधिकारी "जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू कर दें". पीठ ने कहा, "यह कैसे किया जाए, यह अधिकारियों को देखना है. इसके लिए, अगर उन्हें कोई बल बनाना है, तो उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए." पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शहर और आसपास के इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना "सबसे पहली और ज़रूरी" प्रक्रिया है. रिपोर्ट के मुताबिक  इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि वह नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के संबंधित अधिकारियों को अदालत के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दे.

पीठ ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि इस प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं होना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह "व्यापक जनहित" को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्देश जारी कर रही है. पीठ ने कहा, "शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर ऐसे कुत्तों के काटने का शिकार नहीं होना चाहिए जिससे रेबीज़ हो सकता है. इस कार्रवाई से लोगों, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, के मन में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि वे आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के डर के बिना सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं." पीठ ने इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की भावना के ख़िलाफ़ सुझाव दिया. पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पकड़े गए और आश्रय गृहों में रखे गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखें.


अगली अदालती सुनवाई से पहले यह रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया. पीठ ने ऐसी किसी भी घटना के प्रति आगाह करते हुए कहा, "हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाके के किसी भी हिस्से से उठाया गया एक भी कुत्ता सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, और इसके बिना शायद हमारी पूरी कवायद बेकार हो जाएगी." अधिकारियों को कुत्तों के काटने की घटनाओं की तत्काल सूचना देने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया गया. पीठ ने कहा, "शिकायत प्राप्त होने के चार घंटे के भीतर कुत्ते को पकड़ने/उठाने/पकड़ने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए."

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पीड़ितों को त्वरित सहायता के लिए चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सूचित करें. शीर्ष अदालत ने कहा, "रेबीज़ के टीकों की उपलब्धता, खासकर असली टीकों की, एक बड़ी चिंता का विषय है. संबंधित अधिकारियों, खासकर दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वे उन जगहों की विस्तृत जानकारी दें जहाँ ऐसे टीके उपलब्ध हैं, टीकों का स्टॉक है और हर महीने इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या है." पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन और क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए. मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी.

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