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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद दी जमानत

Updated on: 09 August, 2024 12:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था.

Representational Image

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Manish Sisodia Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सिसोदिया को 17 महीने की लंबी हिरासत के बाद जमानत दी गई है, जबकि अभी तक उनके खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. कोर्ट ने इस देरी को त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा और कहा कि अगर उन्हें अब भी जमानत न दी जाती, तो यह न्याय का मखौल उड़ाना होता. जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने ही राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत का सिद्धांत एक नियम होना चाहिए और जेल एक अपवाद.

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था, और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया. सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी, 2023 को इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने यह दलील दी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और मुकदमे की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है. हालांकि, ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था.


सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जमानत के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी के कारण व्यक्ति को अनुचित रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए.


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