Updated on: 30 July, 2025 11:22 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने कहा कि करीब 1 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है. विवरण इकट्ठा कर लिया है. शवों को भेज दिया है.
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते कथित तौर पर अपनी माँ, पिता और बहन की हत्या कर दी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने कहा कि करीब 1 बजे दिलिया गाँव से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी माँ, पिता और बहन की हत्या कर दी है. घटना का विवरण इकट्ठा कर लिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी अभय यादव को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम तैनात की गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होने की उम्मीद है. हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है. पिता ने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी. आरोपी इससे नाखुश था. हमें बताया गया है कि आरोपी इस कृत्य को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर भाग गया." शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उसकी सज़ा को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास के बजाय आजीवन कारावास में बदल दिया. रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब अदालत ने पाया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के संशोधित प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं हो सकते.
इसके अलावा, उस पर लगाया गया 10,000 रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा गया. इसके अलावा, शीर्ष अदालत का फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सितंबर 2023 के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की अपील के बाद आया. चूँकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसने उसे दोषी ठहराया था और जुर्माने के साथ शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस व्यक्ति पर सबसे पहले 2019 में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.
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