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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राहत देने से किया इनकार

Updated on: 26 August, 2024 06:21 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशहूर कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने 2016 के धोखाधड़ी के मामले में याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी, क्योंकि रेमो ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने में विफल रहे.

रेमो डिसूजा फोटो/इंस्टाग्राम

रेमो डिसूजा फोटो/इंस्टाग्राम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशहूर कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने 2016 के धोखाधड़ी के मामले में याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी, क्योंकि रेमो ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने में विफल रहे. यह मामला आठ साल पुराना है, जब गाजियाबाद के व्यवसायी सत्येंद्र त्यागी ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

मामले के बारे में


लाइव लॉ के अनुसार, त्यागी ने एफआईआर में आरोप लगाया कि डिसूजा ने उन्हें फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ में 5 करोड़ रुपये निवेश करने का सुझाव दिया था, जो कभी बनी ही नहीं. व्यवसायी से वादा किया गया था कि फिल्म रिलीज होने के बाद यह राशि दोगुनी होकर 10 करोड़ रुपये हो जाएगी. हालांकि, रेमो ऐसा करने में विफल रहे.


आईपीसी की धारा 420, 406 और 386 के तहत दर्ज एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब त्यागी ने कोरियोग्राफर से अपने पैसे वापस मांगे, तो रेमो ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से फोन करवाकर उसे धमकाया और डराया. रेमो की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "आवेदक के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, यह कोर्ट पाता है कि आवेदक के खिलाफ 25.9.2020 को पेश किए गए आरोप पत्र को वर्तमान आवेदन में चुनौती नहीं दी गई है. आरोप पत्र को किसी चुनौती के अभाव में, वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती." अक्टूबर 2020 में, गाजियाबाद के ए.सी.जे.एम. तृतीय की अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया, लेकिन रेमो मामले में आरोप पत्र को चुनौती देने में विफल रहे, इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

रेमो का वर्क फ्रंट


रेमो को हाल ही में ‘मडगांव एक्सप्रेस’ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक संदिग्ध डॉक्टर की भूमिका निभाई थी, जो असल में एक अंडरकवर एजेंट है. फिल्म की कहानी दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी द्वारा निभाए गए तीन युवा लड़कों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गोवा में छुट्टियां मनाने का सपना देखते हैं. हालाँकि, उनका सपना सच हो जाता है, लेकिन यह एक दुःस्वप्न में बदल जाता है क्योंकि तीनों दोस्त, जो अब बड़े हो चुके हैं, अपने गंतव्य गोवा पहुँचने के लिए मडगांव एक्सप्रेस के माध्यम से ट्रेन यात्रा पर निकल पड़ते हैं. यह हल्की-फुल्की फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर गतिशील तिकड़ी का पहला सहयोग है. नोरा फतेही, उपेंद्र लिमये और छाया कदम भी कॉमेडी-ड्रामा का हिस्सा हैं.

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