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हैदराबाद जेल में रात बिताने के बाद अल्लू अर्जुन को मिली रिहाई

Updated on: 14 December, 2024 10:11 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर शो के दौरान थिएटर में मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया.

Allu Arjun

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पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह चंचलगुडा सेंट्रल जेल से बाहर निकले, जहां उन्हें ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर शो के दौरान एक थिएटर में मची भगदड़ से संबंधित मामले में जेल में रात बिताने के बाद रिहा किया गया. भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था. शुक्रवार को मामले में 11वें आरोपी बनाए गए अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया.

अल्लू अर्जुन जेल से रिहा


अभिनेता को शुक्रवार शाम तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें जेल में रात बितानी पड़ी. जेल अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को जेल के पिछले गेट से रिहा किया. उन्हें एस्कॉर्ट वाहन में भेजा गया. अभिनेता सीधे गीता आर्ट्स के कार्यालय पहुंचे. वह बाद में जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे. पुलिस ने उनके आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.


इससे पहले शुक्रवार रात को उनकी रिहाई को लेकर सस्पेंस बना रहा. जेल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें देर रात जमानत का आदेश मिला और चूंकि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को रात के समय रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिनेता को अगली सुबह रिहा किया जाएगा. अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को रिमांड पर लिए गए नामपल्ली कोर्ट द्वारा दिए गए विशेष श्रेणी के दर्जे के तहत मंजीरा ब्लॉक में रात बिताई. अभिनेता के बड़ी संख्या में प्रशंसक देर रात तक जेल के बाहर उनकी रिहाई का इंतजार करते रहे. अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा कराया. चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था. साथ ही अभिनेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) आर/डब्ल्यू 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था. अंतरिम जमानत ने शुक्रवार सुबह जुबली हिल्स स्थित अपने आवास से अभिनेता की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुए दिन भर के नाटकीय घटनाक्रम को समाप्त कर दिया.

अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत में क्या कहा


तेलंगाना उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान, अल्लू अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि बीएनएस धारा 105 उन पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनका भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं था. एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि अभिनेता को भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि थिएटर प्रबंधन और निर्माता ने अल्लू अर्जुन की यात्रा के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था.

निरंजन रेड्डी ने 2017 में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का हवाला दिया, जब अभिनेता शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली की ट्रेन यात्रा कर रहे थे. गुजरात उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान के खिलाफ भगदड़ के लिए दायर शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.

सरकारी अभियोजक ने अदालत को बताया कि अल्लू अर्जुन भारी भीड़ की संभावना के मद्देनजर पुलिस के अनुरोध के बावजूद थियेटर में गए.

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