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आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह ने तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मामला किया दर्ज

Updated on: 29 August, 2025 10:29 AM IST | Mumbai

अभिनेता और उद्यमी आयुष शाह ने अपनी बहन मौसम शाह के साथ मायफ्लेज प्राइवेट लिमिटेड के तीन डायरेक्टर्स पर 4.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.

Instagram Photos / Aayush Shah

Instagram Photos / Aayush Shah

अभिनेता और उद्यमी आयुष शाह ने अपनी बहन मौसम शाह के साथ मिलकर मायफ्लेज प्राइवेट लिमिटेड के तीन डायरेक्टर्स—बिश्वजीत घोष, पियाली चटर्जी घोष और शहाब हुसैन—के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि इन तीनों ने झूठे बहाने से शाह परिवार से कुल 4.44 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे लौटाने से इंकार कर दिया. यह केस भारतीय विनिमय अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर किया गया है.

कैसे हुआ कथित घोटाला


जानकारी के अनुसार, बिश्वजीत घोष, जो खुद को संघर्षरत गायक बताते हैं, शुरुआत में मनोरंजन से जुड़े काम के सिलसिले में आयुष शाह के संपर्क में आए. धीरे-धीरे उन्होंने और उनकी पत्नी पियाली ने शाह भाई-बहनों से नज़दीकी बढ़ाई और अपनी कंपनी मायफ्लेज प्राइवेट लिमिटेड की सफलता का हवाला देते हुए भारी कर्ज लेने के लिए राज़ी किया. दावा किया गया कि पैसा कंपनी के विस्तार और ट्रेनिंग सेंटरों के नेटवर्क को बढ़ाने में लगाया जाएगा.


शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए उन्होंने समय पर रिटर्न दिया और आईसीआईसीआई बैंक के स्टेटमेंट्स व प्रॉपर्टी डाक्यूमेंट्स भी दिखाए. लेकिन जांच में यह सब दस्तावेज़ फर्जी पाए गए.

चेक बाउंस और धोखाधड़ी


बिश्वजीत और पियाली ने कर्ज के बदले 32 चेक जारी किए, जिनकी कुल राशि 4.44 करोड़ रुपये थी. लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए. इसके बाद शाह परिवार को पता चला कि बैंक स्टेटमेंट्स और संपत्ति के दस्तावेज भी नकली थे और शुरुआती रिटर्न सिर्फ भरोसा जीतने की चाल थी.

कंपनी पर पुराने आरोप

मायफ्लेज प्राइवेट लिमिटेड पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं. इनमें छात्रों से गारंटीड प्लेसमेंट का झूठा वादा, कर्मचारियों और तकनीशियनों को भुगतान न करना, फर्जी सफलता की कहानियों का प्रचार करना और नकली बैंक दस्तावेज़ों का इस्तेमाल शामिल है.

आयुष और मौसम शाह का बयान

आयुष शाह ने कहा कि उन्होंने कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर दस्तावेज़ों के आधार पर विश्वास किया था, लेकिन सब झूठ निकला. अब उन्होंने न्याय की मांग करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है. मौसम शाह ने भी इसे "सोची-समझी धोखाधड़ी" करार दिया और कहा कि कंपनी का पुराना इतिहास ही उनके आपराधिक इरादों को साबित करता है.

कानूनी कार्रवाई आगे

शाह परिवार के वकील के.पी. दुबे ने इस मामले को “स्पष्ट वित्तीय अपराध” बताया और कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी. फिलहाल अदालत ने तीनों आरोपियों को 30 अगस्त 2025 को पेश होने का नोटिस जारी किया है.

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