Updated on: 02 December, 2023 03:32 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
मुंबई पुलिस ने शनिवार को मैक्सिकन डिस्क जॉकी (डीजे) (31) के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. मामला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी (35) को गिरफ्तार कर लिया है.
प्रतिकात्मक तस्वीर
मुंबई पुलिस ने शनिवार को मैक्सिकन डिस्क जॉकी (डीजे) (31) के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. मामला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी (35) को गिरफ्तार कर लिया है.
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रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी जो डीजे के रूप में भी काम करता है. 2019 की शुरुआत में पीड़िता पर कई बार यौन हमला किया. महिला, जो वर्तमान में मुंबई में रह रही है. शिकायत के मुताबिक, पीड़िता की आरोपी से पहली मुलाकात 2017 में सोशल मीडिया पर हुई थी. इसके बाद, जुलाई 2019 में, आरोपी ने अपने बांद्रा अपार्टमेंट में उसके साथ यौन शोषण किया और फिर उसके साथ बार-बार मारपीट की.
पीटीआई की रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2017 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से मिली थी. उसने जुलाई 2019 में बांद्रा स्थित अपने घर पर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद उसने यौन शोषण किया." कई बार महिला ने कहा कि आरोपी ने मना करने पर उसे असाइनमेंट से बाहर निकालने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती की. उसने कथित तौर पर उसकी कुछ अंतरंग तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल भी किया.``
आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के काम को खतरे में डालने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती की और अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया. पीड़िता के अनुसार 2020 में एक अन्य महिला से शादी करने के बावजूद, उसने अनुचित संदेश भेजना और यौन मांगें करना जारी रखा. पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट दायर किया. जांच अभी भी जारी है.
इस बीच एक अन्य मामले में, व्यक्ति (50) को अपनी भतीजी का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में मुंबई की एक विशेष POCSO अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और बाद में गर्भपात हो गया, जिससे उसे बाल कल्याण समिति के आश्रय गृह में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
मामला जुलाई 2017 का है. पीड़िता जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और कक्षा 6 तक स्कूली शिक्षा वहीं प्राप्त की थी, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 2012 में मुंबई आई और अपने चाचा के घर में रहने लगी. गवाह ने कहा, दो साल तक उसके चाचा ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जब भी वे घर पर अकेले होते थे तो अवांछित हरकतें करते थे. मार्च 2017 में होली के बाद उसने उसका यौन शोषण किया और उसने इसे गुप्त रखने की धमकी दी.
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