Updated on: 26 November, 2023 05:24 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ड्रग्स के लिए अपने बच्चे को बेचने की तैयारी में तीन आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में माता-पिता भी शामिल हैं. वह पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने बच्चे को बेचने जा रहे थे.
प्रतिकात्मक तस्वीर
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ड्रग्स के लिए अपने बच्चे को बेचने की तैयारी में तीन आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में माता-पिता भी शामिल हैं. वह पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने बच्चे को बेचने जा रहे थे. उन्होंने अपने दो साल के बेटे को 60,000 रुपये में और एक महीने की बेटी को 14,000 रुपये में बेचा था। पुलिस ने दंपती शब्बीर खान और सानिया खान को गिरफ्तार कर लिया गया।
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एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी इलाके से एक महीने की बच्ची को भी बचाया. दूसरे दो साल के बेटे की तलाश की जा रही है. एएनआई के मुताबिक, मामले में एक अन्य आरोपी ने बिक्री से कमीशन लिया था.
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, "अंधेरी में नशे के आदी एक दंपत्ति ने पैसे जुटाने के लिए अपने ही दो बच्चों को बेच दिया। जैसे ही दंपत्ति के परिवार को घटना के बारे में पता चला, कहानी सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।"
वहीं, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने हाल ही में 22 साल पहले कुरार में हुए दोहरे हत्याकांड के कथित तौर पर जिम्मेदार मुख्य आरोपी को पकड़ा है. 2001 में जाहरबी रहमान (47) और उनके पति अब्दुल रहमान की कांदिवली पूर्व के गुडलक होटल में हत्या कर दी गई थी.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी यशवंत शिंदे जहरबी की बेटी से शादी करना चाहता था. हालांकि, जाहरबी और उनके पति ने अपनी बेटी की शादी किसी और से तय कर दी थी. शिंदे ने गुस्से में आकर होटल के अंदर जाहरबी और अब्दुल की हत्या कर दी थी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और मोहद्दीन शेख, नागनाथ तेलंगे और वेंक्यात पचवंड को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शिंदे तब से फरार था.
एक अधिकारी ने कहा, `23 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने शिंदे को पुणे के कोंढवा से पकड़ लिया.` पुलिस ने शिंदे की कोंढवा में मौजूदगी के बारे में मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की, जहां उसने अपनी पहचान छिपाई और बिना किसी को बताए शादी कर ली. मामले के संबंध में आरोपियों पर धारा 307 (हत्या), 436 (आग से उत्पात), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
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