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मालाबार हिल हादसे के बाद निवासियों की मांग, चौड़े और सुरक्षित फुटपाथ बनें

Updated on: 14 August, 2025 10:25 AM IST | Mumbai
Ritika Gondhalekar | ritika.gondhalekar@mid-day.com

मालाबार हिल में BEST बस और खड़ी कार की टक्कर में 75 वर्षीय महिला की मौत के बाद स्थानीय निवासियों ने पैदल यात्री सुरक्षा को लेकर बीएमसी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Pics/Shadab Khan

Pics/Shadab Khan

मंगलवार सुबह मालाबार हिल में एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जब बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बस सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास खड़ी एक कार से टकरा गई. इस घटना ने एक बार फिर मुंबई के बिगड़ते पैदल यात्री बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान आकर्षित किया है.

इस घटना पर निवासियों ने दुख और गुस्सा व्यक्त किया है, वहीं राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के अध्यक्ष और मृतक नीता शाहा की करीबी दोस्त निरंजन हीरानंदानी ने कहा है, "यह सिर्फ़ मेरी दोस्त की बात नहीं है. यह हर उस पैदल यात्री की बात है जो सिर्फ़ पैदल चलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है. हमने गगनचुंबी इमारतें बनाने में प्रगति की है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षित पैदल चलने की जगह सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं. मैं बीएमसी से तत्काल कदम उठाने की अपील करती हूँ: फुटपाथों की निरंतरता सुनिश्चित करें, अवैध अतिक्रमण हटाएँ, और संवेदनशील क्षेत्रों को नो-पार्किंग क्षेत्र घोषित करें."


पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह दुर्घटना बस चालक, जिसकी पहचान अक्षय सुर्वे के रूप में हुई है, के वाहन पर नियंत्रण खो देने के कारण हुई. सुबह की सैर पर निकलीं शाहा टक्कर के दौरान बस और कार के बीच फंस गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्रकारों से बात करते हुए, बस चालक ने कहा कि वह तेज़ गति से गाड़ी नहीं चला रहा था और उसने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. पुलिस ने कहा कि उन्होंने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है - जिसमें धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना), धारा 106 (गैर इरादतन हत्या), धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और धारा 285 (सार्वजनिक मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना) शामिल हैं. यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच चल रही है कि दुर्घटना लापरवाही, यांत्रिक खराबी या अन्य कारणों से हुई थी. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण कई चोटें लगना बताया गया है.


स्थानीय लोगों की राय

उसी इलाके की निवासी दीक्षा मेहता ने मिड-डे को बताया, "मैं पिछले 17 सालों से यहाँ रह रही हूँ और अब हालात काफ़ी बदल गए हैं. हालाँकि इस इलाके में हमेशा वीआईपी लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन एक दशक पहले तक यहाँ पैदल चलने में जान का कोई ख़तरा नहीं था. वीआईपी लोगों की बढ़ती आवाजाही, सड़क के सिर्फ़ एक तरफ़ फुटपाथ की उपलब्धता और आस-पास की सड़कों के दोनों तरफ़ कारों की पार्किंग के कारण शहर के सबसे शानदार इलाकों में से एक में पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचती."


एक अन्य निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अधिकारी ज़रूरी समाधान ढूँढने के बजाय अनावश्यक जगहों पर सड़कें चौड़ी कर देते हैं. उन्होंने आगे कहा, "कोस्टल रोड बनने के बाद, सैरगाह का आकार बढ़ा दिया गया है, जिससे सड़क की लगभग दो लेन कम हो गई हैं. ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी ओर, रिहायशी इलाकों में जहाँ ऐसी समस्याओं का समाधान ज़रूरी है, अधिकारी ऐसी घटनाएँ होने के बाद ही जागते हैं. मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित अधिकारियों में ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और उसकी क्षति व्यर्थ नहीं जाएगी."

वॉकिंग प्रोजेक्ट के संस्थापक ऋषि अग्रवाल ने कहा, "रिज रोड पर वह जगह सबसे संकरी है. दरअसल, सड़क पर एक कार खड़ी थी और महिला सीधे कैरिजवे पर चल रही थी; इस स्थिति में बेस्ट ड्राइवर को भी दोष नहीं दिया जा सकता. कम से कम सबसे संकरी जगह पर तो पार्किंग की अनुमति नहीं होनी चाहिए. इसके लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ज़िम्मेदार है."

बीएमसी की प्रतिक्रिया

दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा, "वहाँ सड़कें संकरी हैं. इसलिए, फुटपाथों को चौड़ा करने या बनाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए. पुलिस वैन, मीडिया वाहन और वीआईपी काफिले सहित वाहनों की पार्किंग या ठहराव की बात करें तो न तो ठहराव की अनुमति है और न ही पार्किंग की, इसलिए इन नियमों के कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है. आस-पास पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराना, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजाना वीआईपी लोगों की आवाजाही होती है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है."

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