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बीएमसी आम चुनाव 2025: राज्य चुनाव आयोग ने अंतिम वार्ड संरचना को स्वीकृति दी

Updated on: 06 October, 2025 02:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2025 के लिए वार्ड सीमाओं को मंज़ूरी दे दी है.

Representation Pic

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अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए वार्ड सीमाओं को मंज़ूरी दे दी है.

अंतिम वार्ड संरचना महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई और सोमवार को बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई.


बीएमसी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आम चुनाव-2025 के लिए वार्ड गठन को मंज़ूरी दे दी है. अंतिम वार्ड संरचना सरकारी राजपत्र और बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित कर दी गई है."



 


 

अधिकारियों ने बताया कि 4 सितंबर की समय सीमा से पहले कुल 492 सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त हुईं. आयोग ने वार्ड गठन को अंतिम रूप देने से पहले 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच इन पर सुनवाई की.

राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले 22 अगस्त को एक मसौदा परिसीमन अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें बीएमसी वार्डों की प्रस्तावित भौगोलिक सीमाओं को रेखांकित किया गया था और लोगों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं.

महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों के चुनाव, जिनमें धनी बीएमसी भी शामिल है, इस साल के अंत तक होने की संभावना है.

इससे पहले, अपने आदेश का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 16 सितंबर को निर्देश दिया था कि 2022 से रुके हुए राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी, 2026 तक पूरा किया जाए.

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा रुके हुए स्थानीय निकाय चुनावों को समय पर संपन्न कराने के अपने आदेश का पालन करने में विफल रहने पर पीठ नाराज़ थी.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएँगे. राज्य और राज्य चुनाव आयोग को कोई और समय-सीमा नहीं दी जाएगी. यदि किसी अन्य रसद सहायता की आवश्यकता हो, तो 31 अक्टूबर, 2025 से पहले आवेदन किया जा सकता है. उसके बाद किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा."

पीठ को सूचित किया गया कि नगर पालिकाओं का परिसीमन चल रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्कूल परिसर की अनुपलब्धता के अलावा अपर्याप्त ईवीएम सहित अन्य आधारों पर समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.

पीठ ने कहा, "हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित समय-सीमा में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहा है. हालाँकि, एक बार की रियायत के रूप में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं."

पीठ ने आगे कहा, "लंबित परिसीमन 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए. इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. परिसीमन प्रक्रिया चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं होगी."

पीठ ने निर्देश दिया, "महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, आवश्यकतानुसार रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को तुरंत तैनात करें."

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