Updated on: 10 October, 2025 09:23 AM IST | Mumbai
Shirish Vaktania
बुधवार सुबह बांद्रा पूर्व के खेरवाड़ी जंक्शन पर रोड रेज की घटना में बेस्ट बस चालक अहमद असलम मिर्ज़ा घायल हो गए.
Pics/By Special Arrangement
रोड रेज की एक ताज़ा घटना में, बुधवार सुबह बांद्रा पूर्व के खेरवाड़ी जंक्शन स्थित साईं प्रसाद होटल के पास हुए विवाद के दौरान एक ऑटोरिक्शा चालक द्वारा कथित तौर पर बेस्ट बस चालक के पैर कुचलने से वह घायल हो गया.
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बेस्ट ड्राइवर के रूप में कार्यरत चेंबूर निवासी 38 वर्षीय अहमद असलम मिर्ज़ा बुधवार को रूट संख्या 255 (प्रतीक्षानगर-जुहू) पर कंडक्टर वैभव रमेश कांबले के साथ ड्यूटी पर थे. मिर्ज़ा की शिकायत के अनुसार, यह घटना सुबह लगभग 9 बजे साईं प्रसाद होटल के पास हुई. एक ऑटोरिक्शा अचानक बस के सामने बाईं ओर मुड़ गया, जिससे बस का रास्ता अवरुद्ध हो गया. मिर्ज़ा ने रिक्शा चालक से भिड़ने के लिए बस रोकी, जो जल्द ही एक विवाद में बदल गया.
रिक्शा चालक ने कथित तौर पर मिर्ज़ा के साथ गाली-गलौज और बहस की, उस पर सड़क बाधित करने का आरोप लगाया. जब मिर्ज़ा ने उसे समझाने की कोशिश की, तो आरोपी चिल्लाता रहा और सुनने से इनकार कर दिया. इसके बाद मिर्ज़ा ने पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए `100` डायल किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "रिक्शा चालक ने कथित तौर पर भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पीछे की ओर घुमाई, लेकिन इस दौरान उसने मिर्ज़ा के दाहिने पैर को कुचल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. आरोपी मदद के लिए रुके बिना ही मौके से भाग गया."
मिड-डे से बात करते हुए, मिर्ज़ा ने कहा, "खेरवाड़ी के पास सिग्नल पर मेरी बस रुकी हुई थी. अचानक, बाईं ओर से एक ऑटो चालक ने आगे निकलने की कोशिश की. मैंने उसे बताया कि जगह नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की और उसका ऑटो वहीं फंस गया. इसके बाद, उसने मेरी कमीज़ पकड़ी और मुझे बस से बाहर खींच लिया. उसने मेरे साथ मारपीट भी की."
मिर्ज़ा के अनुसार, ट्रैफ़िक पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे. मिर्ज़ा ने कहा, "मैंने तुरंत `100` पर कॉल किया और शिकायत की. जैसे ही ऑटो चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, उसने मेरे पैर को कुचल दिया, जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया. उसके भागने से पहले मैं ऑटो की तस्वीरें लेने में कामयाब रहा."
घटना के बाद, मिर्ज़ा ने इलाज करवाया और कांबले के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रिक्शा चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, चोट पहुँचाने और जान को खतरे में डालने से संबंधित धाराओं और बीएनएस व मोटर वाहन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.
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