Updated on: 13 August, 2025 08:52 AM IST | Mumbai
Eeshanpriya MS
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर बीएमसी के प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद, कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को आठ पत्र भेजकर कबूतरों को दाना डालने के लिए निश्चित समय तय करने की मांग की है.
Pics/Ashish Raje
सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर जारी प्रतिबंध को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर एक बार फिर तीखा प्रहार करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट में इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को नगर आयुक्त भूषण गगरानी के कार्यालय में आठ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें निर्धारित समय-सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया.
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ये पत्र मामले की अगली सुनवाई, जो बुधवार, 13 अगस्त को होनी है, से एक दिन पहले भेजे गए. 7 अगस्त को अपनी पिछली सुनवाई में, अदालत ने बीएमसी के प्रतिबंध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि यदि वे अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालना चाहते हैं, तो उन्हें नगर निकाय से स्पष्ट लिखित अनुमति लेनी होगी. अदालत ने यह भी कहा कि बीएमसी ने कबूतरखाने बंद करने के अपने फैसले को वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिया है, और स्पष्ट किया कि प्रतिबंध ही चुनौती के अधीन है - अदालत द्वारा लगाया गया आदेश नहीं.
अपने पत्रों में, याचिकाकर्ताओं ने "रिट याचिका संख्या 21199 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 7 अगस्त, 2025 के आदेश की धारा 15 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अनुसार" अनुमति मांगी. उन्होंने चारा स्थलों पर स्वच्छता और सफाई बनाए रखने और केवल सूखे, स्वच्छ, मिलावट-मुक्त अनाज का उपयोग करने का वचन भी प्रस्तुत किया.
पशु अधिकार कार्यकर्ता और याचिकाकर्ताओं में से एक स्नेहा विसारिया ने कहा, "मैंने पूरे मुंबई क्षेत्र के लिए अनुमति मांगी है. अन्य पत्रों में केवल एक या दो वार्ड स्थानों के लिए अनुमति मांगी गई है. हालाँकि हमने तीन स्लॉट मांगे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह तीनों समय चारा उपलब्ध होगा - एक व्यक्ति के लिए एक घंटे में पूरे शहर को कवर करना संभव नहीं है."
हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने नगर आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया था, लेकिन आवेदन उनके कार्यालय में जमा कर दिए गए, और कोई बैठक नहीं हुई.
उन्होंने तीन नियंत्रित भोजन समय का प्रस्ताव रखा.
सुबह: 7:30 से 8:30
दोपहर: 12 बजे से 1 बजे तक
शाम: 4 बजे से 5 बजे तक
उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समयों के अलावा भोजन नहीं दिया जाएगा.
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