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Mumbai: माहिम में लाउडस्पीकर पर `अज़ान` बजाने पर केस दर्ज

Updated on: 10 October, 2025 07:58 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इस मामले में अब शहर में कार्रवाई की जा रही है. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

प्रतिष्ठित छवि: सौजन्य मिड-डे

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मुंबई के किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर अज़ान देने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में अब शहर में कार्रवाई की जा रही है. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई पुलिस ने मुंबई के पश्चिमी उपनगर स्थित एक मस्जिद में लाउडस्पीकर से अज़ान बजाए जाने के बाद दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर मस्जिद के ट्रस्टी शाहनवाज़ खान और माहिम के वानजेवाड़ी इलाके की एक मस्जिद में अज़ान के लिए अज़ान देने वाले मुअज़्ज़िन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि कांस्टेबल को लाउडस्पीकर पर अज़ान दिए जाने का एक वीडियो मिला था और पूछताछ करने पर उसे मुअज़्ज़िन से संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इस साल जनवरी में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाता. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.


मुस्लिम नेताओं ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया पर अज़ान प्रसारित करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया है. सोमैया ने हाल ही में एक घोषणा करते हुए कहा था कि पुलिस ने पिछले तीन महीनों में 1,500 से ज़्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटा दिए हैं. सोमैया ने `एक्स` पर एक बयान में कहा, "बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ऐसे स्पीकरों, लाउडस्पीकरों और ध्वनि प्रदूषण पर निर्देश जारी करने के बाद हमने यह अभियान शुरू किया. हाईकोर्ट के आदेश तक 99 प्रतिशत मस्जिदों और ट्रस्टियों ने लाउडस्पीकरों के लिए अनुमति नहीं ली थी." उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई के बाद, 600 से ज़्यादा मस्जिदों और ट्रस्टियों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है और पुलिस ने बॉक्स स्पीकर लगाने की अनुमति दे दी है.



सोमैया पुलिस के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) का इस्तेमाल कर रहे हैं. सोमैया द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में, भांडुप पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 16 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं. गोवंडी पुलिस स्टेशन ने बताया कि दो मस्जिदों से ध्वनि उपकरण हटा दिए गए हैं. आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में बताया गया है कि वकोला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 15 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं. सोमैया ने बताया कि घाटकोपर में 33, मानखुर्द शिवाजी नगर में 72, मुलुंड में आठ और भांडुप में 18 मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की.


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