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घाटकोपर होर्डिंग हादसे को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बीएमसी के मुख्य अधिकारी को किया तलब

Updated on: 22 June, 2024 07:28 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग हादसा मामले में घाटकोपर ईस्ट इलाके के बीएमसी के मुख्य अधिकारी गजानन बेल्लाले को तलब किया है.

फोटो/समीर मारकंडे

फोटो/समीर मारकंडे

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग हादसा मामले में घाटकोपर ईस्ट इलाके के बीएमसी के मुख्य अधिकारी गजानन बेल्लाले को तलब किया है.

13 मई को मुंबई में तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच हुई इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए. क्राइम ब्रांच ने बेल्लाले को आज पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. इससे पहले 31 मई को मुंबई सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र के घाटकोपर होर्डिंग हादसा मामले में एगो मीडिया की पूर्व निदेशक जाह्नवी मराठे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


मुंबई क्राइम ब्रांच ने मराठे को `फरार` घोषित कर दिया है. घाटकोपर होर्डिंग हादसे मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया.


अधिकारियों ने कोर्ट में बताया घाटकोपर में होर्डिंग हादसे के लिए कागजी कार्रवाई मराठे के कार्यकाल (2020 से दिसंबर 2023) के दौरान की गई थी, इससे पहले कि वर्तमान निदेशक भावेश भिड़े ने कार्यभार संभाला. इस मामले में अभी तक 20 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

इससे पहले, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले के संबंध में दूसरी गिरफ्तारी की थी. मनोज रामकृष्ण संघू (47), जो बीएमसी द्वारा अनुमोदित इंजीनियर की सूची में है, को 24 अप्रैल, 2023 को संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र को मंजूरी देने के लिए गिरफ्तार किया गया था. एएनआई ने बताया कि संघू ने कथित तौर पर ढहे होर्डिंग के लिए ईजीओ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र प्रदान किया था.


ईजीओ मीडिया के निदेशक भावेश भिड़े को पिछले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया और मुंबई लाया गया. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि भिड़े को होर्डिंग का ठेका कैसे दिया गया और उसने कितना कमाया.

मुंबई पुलिस ने पंतनगर पुलिस स्टेशन में भावेश भिड़े और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 338, 337 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है. घटना के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी होर्डिंग्स की जांच करने का आदेश दिया है.

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