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समीर वानखेड़े की बढ़ी मुश्किलें, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Updated on: 11 February, 2024 09:47 AM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

समीर वानखेड़े पर अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पिछले साल मई में हाई कोर्ट के बाहर दिखाई दिए थे. Representational Image

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पिछले साल मई में हाई कोर्ट के बाहर दिखाई दिए थे. Representational Image

Sameer Wankhede News: आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है. सूत्रों ने कहा कि ईडी जल्द ही मामले में पूछताछ के लिए वानखेड़े को बुला सकता है.  समीर वानखेड़े ने एक बयान जारी कर कहा, `ईडी ने 2023 में उक्त ईसीआईआर दर्ज किया था. यह आश्चर्य की बात है कि यह ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जो पहले से ही बॉम्बे एचसी के समक्ष सवालों के घेरे में है. चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आगे कुछ भी टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखता. मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा. मैं दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. सत्यमेव जयते...`

सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कैडर के 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने अब एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है.


बहुचर्चित मामले में तब मोड़ आया जब साल 2021 में एक स्वतंत्र गवाह ने दावा किया कि एनसीबी के एक अधिकारी ने आर्यन खान को मुक्त करने के बदले में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी. एनसीबी के सतर्कता विभाग ने बाद में वानखेड़े और आरोपों में नामित अन्य लोगों के खिलाफ जांच की और उनकी पूछताछ के परिणामों को सीबीआई के साथ साझा किया. इसके आधार पर, सीबीआई ने पिछले साल वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के अलावा, भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था. आर्यन खान की गिरफ्तारी से निपटने के तरीके को लेकर केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनसे कई बार पूछताछ भी की गई.


वानखेड़े ने अपनी ओर से दावा किया है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है. 2 अक्टूबर, 2021 को वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज़ लाइनर पर छापा मारा था और आर्यन सहित अन्य को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. एक साल बाद, एनसीबी ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन इसमें से आर्यन का नाम हटा दिया, जिससे केंद्रीय ड्रग रोधी एजेंसी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.


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