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पंजाब के गुरुद्वारे में एसी हुआ ब्लास्ट, एक की मौत और कई घायल

Updated on: 04 June, 2025 05:09 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

यह घटना एक धार्मिक समागम के दौरान हुई. उन्होंने बताया कि विस्फोट का कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है.

फोटो/फाइल

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अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सतलुज नदी के किनारे स्थित एक गुरुद्वारे में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से एक महिला की मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना एक धार्मिक समागम के दौरान हुई. उन्होंने बताया कि विस्फोट का कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट के बाद गुरुद्वारे में मौजूद लोग सुरक्षा के लिए भागने लगे. अधिकारियों ने बताया कि घायलों में ज्यादातर महिलाएं थीं, जो एसी यूनिट के पास बैठी थीं. इसके बाद हुए हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान रूपनगर के हरगोबिंद नगर निवासी कश्मीर कौर के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल एक पीड़ित को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में रेफर किया गया है और अन्य का रूपनगर सिविल अस्पताल सहित दो अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है.


पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़े जासूसी-विरोधी अभियान में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट के अनुसारअधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्हें 15 मई को आरोपियों सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेना की गतिविधियों और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों सहित गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ साझा कर रहे थे. 


उसकी गिरफ्तारी से एक प्रमुख तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एक दिन पहले, ड्रग नेक्सस पर एक बड़ी कार्रवाई में, कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने एक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था और 1.01 किलोग्राम हेरोइन, 45.19 लाख रुपये की नकदी के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया था - जो कथित तौर पर अपराध की कार्यवाही थी - और एक कैश काउंटिंग मशीन. मामले में गेट हकीमा और वेरका पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.


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