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177 दिन बाद जेल से रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Updated on: 13 September, 2024 11:17 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

अब, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और 152 दिनों बाद जनता के बीच वापस लौटेंगे.

X/Pics, Arvind Kejriwal

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, और फिर 26 जून 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया. दोनों एजेंसियों के मामलों में केजरीवाल कई महीनों तक हिरासत में रहे, और कुल मिलाकर वह 177 दिनों से जेल में बंद थे.

ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 12 जुलाई 2024 को उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई के केस में 13 सितंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ. सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सर्वसम्मति से 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया. केजरीवाल की ओर से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं, जो उनकी रिहाई में अहम साबित हुईं.


सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, उस समय वे पहले से ही ईडी के मामले में जेल में थे. सीबीआई की हिरासत में उन्हें लगभग 80 दिनों तक रखा गया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही 152 दिन हो चुके थे. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने गंभीरता से सुना और जमानत का आदेश दिया.


अब, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और 152 दिनों बाद जनता के बीच वापस लौटेंगे. हालांकि, उन पर लगे आरोपों की जांच अभी भी जारी है, और यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.


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