Updated on: 19 June, 2025 05:50 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस निर्वासन कर रही है.
प्रतीकात्मक छवि
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में 200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है और अब कानूनी कार्यवाही चल रही है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस निर्वासन कर रही है. उन्होंने कहा, "घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई! गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की! एक बड़े ऑपरेशन में, पिछले 100 घंटों में गुजरात पुलिस ने 200 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है! निर्वासन के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है".
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रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के गृह मंत्री ने कहा"घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस को बधाई". डीजीपी गुजरात ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पिछले 100 घंटों में, गुजरात पुलिस ने 200 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है. निर्वासन के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है."
14 जून को, एक सफल संयुक्त अभियान में, दक्षिणी कमान सैन्य खुफिया इकाई और पुणे सिटी पुलिस के कोंढवा पुलिस स्टेशन ने पुणे के नॉटिंग हिल सोसाइटी के पुण्यधाम आश्रम रोड के पास एक श्रमिक शिविर में रह रहे बांग्लादेश के चार अवैध प्रवासियों को पकड़ा. रिपोर्ट के अनुसार यह अभियान 13 जून को सैन्य खुफिया द्वारा कोंढवा क्षेत्र में एक श्रमिक स्थल पर अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी के बारे में प्राप्त विशिष्ट खुफिया जानकारी के बाद चलाया गया था. इनपुट के आधार पर, स्थानीय पुलिस के साथ एक टीम का गठन किया गया और पहचाने गए स्थान पर अचानक छापा मारा गया.
निर्माण स्थल पर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, चार व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन संयुक्त टीम ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया. पूछताछ और दस्तावेज़ जाँच के बाद, भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई. रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान स्वप्न मंडल (39), मिथुन कुमार संताल (35), रानोधीर मंडल (29) और दिलीप मंडल (38) के रूप में हुई है. चारों व्यक्ति बांग्लादेश के सतखीरा जिले के रहने वाले हैं, जिसकी भारत के साथ सीमा बहुत ही खुली हुई है और अतीत में अवैध सीमा पार से आने-जाने के लिए चिह्नित किया गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से आगे की संयुक्त पूछताछ की जाएगी ताकि उनके प्रवेश मार्गों, ठहरने की अवधि और किसी भी श्रमिक रैकेट या बड़े घुसपैठ नेटवर्क में संभावित संलिप्तता का पता लगाया जा सके. पुणे सिटी पुलिस ने कोंढवा पुलिस स्टेशन में विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14; पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 6; और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1950 के तहत मामला दर्ज किया है. मामले में आगे की जांच चल रही है.
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