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महाराष्ट्र के लातूर में नाबालिग के साथ रेप कर किया प्रेग्नेंट

Updated on: 04 June, 2025 06:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

यह अपराध सात महीने की अवधि में हुआ. मामला 30 मई को दर्ज किया गया, जिसके बाद से आरोपी फरार है.

व्यक्ति को POCSO और अन्य अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. प्रतीकात्मक तस्वीर

व्यक्ति को POCSO और अन्य अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. प्रतीकात्मक तस्वीर

पुलिस के बयान के अनुसार, मंगलवार को महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसे गर्भवती कर दिया गया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह अपराध सात महीने की अवधि में हुआ. मामला 30 मई को दर्ज किया गया, जिसके बाद से आरोपी फरार है. महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, "अब तक की गई जांच के अनुसार, नाबालिग पीड़िता अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ रह रही थी, जिन्हें आरोपी ने खेत में काम पर रखा था."

रिपोर्ट के मुताबिक जबकि पीड़िता अक्सर खेत पर जाती थी, आरोपी लड़की पर कड़ी नज़र रखता था. ऐसे ही एक अवसर के दौरान, उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपराध के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा. अधिकारी ने बताया कि नाबालिग की लंबी पीड़ा सात से आठ महीने पहले शुरू हुई थी.


एक मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि नाबालिग छह महीने की गर्भवती थी. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(1)(एम) (बलात्कार) और 351(2)(3) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.


एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने मंगलवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत चंद्रबली पनिका को दोषी ठहराया और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 15,000 रुपये पीड़िता को दिए जाने हैं.

पीड़िता की मां ने 4 अक्टूबर 2023 को सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले तीन सालों से वह व्यक्ति शादी का झांसा देकर उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है. मां ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसकी बेटी गर्भवती हो गई, तो पनिका ने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा. जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने जबरन दवा दी, जिसके परिणामस्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो गई और पीड़िता के जीवन को खतरा पैदा हो गया.


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