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कर्नाटक हाईकोर्ट ने RSS को रूट मार्च के लिए दिया नई याचिका दायर करने का निर्देश

Updated on: 19 October, 2025 03:59 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने यह बात तब कही जब याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2 नवंबर को आयोजित करने का इरादा रखता है.

प्रतीकात्मक छवि

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रविवार को आरएसएस के प्रतिनिधियों से कलबुर्गी जिले के चित्तपुर में 2 नवंबर को अपना रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगने के लिए एक नया आवेदन दायर करने को कहा. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने यह बात तब कही जब याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि वह 2 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने का इरादा रखता है, क्योंकि अधिकारियों ने रविवार (19 अक्टूबर) के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस की ओर से अशोक पाटिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ का गठन किया गया था. सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या किसी वैकल्पिक तिथि या समय पर मार्च आयोजित करना संभव होगा, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2 नवंबर उपयुक्त होगा.


अदालत ने कहा, "इन दलीलों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को रूट, स्थान और समय के विवरण के साथ-साथ पहले उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा...आवेदन कलबुर्गी जिले के उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति तालुका कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस को भी दी जाएगी." रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अधिकारियों से आवेदन पर विचार करने और 24 अक्टूबर को अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा.



इस याचिका में गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में शुरू में अधिकारियों को रविवार को रूट मार्च निकालने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. आज सुनवाई के दौरान एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया गया, जिसमें याचिका में संशोधन की मांग की गई और अदालत को सूचित किया गया कि अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. चित्तपुर के तहसीलदार ने बताया कि भीम आर्मी संगठन ने भी एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे भी 19 अक्टूबर को उसी रूट पर रूट मार्च निकालेंगे. राज्य सरकार ने भी शनिवार को एक आदेश जारी कर किसी भी निजी संगठन, संघ या व्यक्तियों के समूह के लिए सरकारी संपत्ति या परिसर का उपयोग करने के लिए "पूर्व अनुमति" अनिवार्य कर दी है. यह कर्नाटक सरकार और आरएसएस के बीच चल रही तनातनी के बीच आया है.


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