होम > न्यूज़ > नेशनल न्यूज़ > आर्टिकल > Pune Porsche Crash case Update: नाबालिग को पहले ही मिल गई थी रिहाई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सबमिट किया था 300 शब्दों का निबंध

Pune Porsche Crash case Update: नाबालिग को पहले ही मिल गई थी रिहाई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सबमिट किया था 300 शब्दों का निबंध

Updated on: 05 July, 2024 06:11 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

Pune Porsche Crash case Update: पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी नाबालिग (17) को तत्कालरूप से अरेस्ट करके उसे सुधार गृह में तत्काल रिहाई के लिए भेज दिया गया. 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार भेजने का आदेश दिया.

आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस आयुक्त के कार्यालय में लाया गया है. तस्वीर/पीटीआई; बिना नंबर प्लेट के मिली पोर्शे कार. तस्वीर/पीटीआई

आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस आयुक्त के कार्यालय में लाया गया है. तस्वीर/पीटीआई; बिना नंबर प्लेट के मिली पोर्शे कार. तस्वीर/पीटीआई

Pune Porsche Crash case Update: पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी नाबालिग (17) को तत्कालरूप से अरेस्ट करके उसे सुधार गृह में तत्काल रिहाई के लिए भेज दिया गया. 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार भेजने का आदेश दिया. इस बीच आरोपी ने 300 शब्दों में निबंध लिखकर बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था. (Porsche Car Accident News Update)

आलोचना के बाद भी लिखाया गया निबंध


पुणे पोर्श केस की इस घटना के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिकने की सजा दी थी. इस सजा की काफी आलोचना हुई थी. इस एक्सिडेंट के 42 दिनों बाद नाबालिग ने 300 शब्दों का निबंध लिकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट किया है. (Porsche Car Accident News Update)


जमानत कर दी गई रद्द

दरअसल, कुछ दिन पहले तड़के सुबह पोर्श स्पोर्ट्स कार ने बाइक सवाल दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना में पहले नाबालिग को हिरासत में तो लिया गया लेकिन बाद में कुछ शर्तों पर जमानत दे दी गई. इससे पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा का माहौल था. इस घटना के दुष्परिणामों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फिर से नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे सुधार गृह भेजने का भी आदेश दिया. (Porsche Car Accident News Update)


ड्रिंक एंड ड्राइव का मुकदमा दर्ज

नाबालिग आरोपी वेदांत को बुधवार को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया था. इसके साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए अपराध की धारा भी बढ़ा दी गई है. उनके खिलाफ धारा 185 के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव का नया मामला भी दर्ज किया है. (Porsche Car Accident News Update)

विधायक सुनील तिंगरे ने कही ये बात

विधायक सुनील तिंगरे ने कहा कि रात 3.21 पर मेरे पीए की तरफ से फोन आया कि एक बड़ा हादसा हुआ है. कई कार्यकर्ताओं के साथ ही आरोप के पिता विशाल अग्रवाल की भी कॉल मेरे पास आई. विशाल अग्रवाल ने बताया कि मेरे बेटे को कुछ लोगों ने पीटा है. इसके बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचा फिर पुलिस ने मुझे सूचना दी इसके बाद बाद मैंने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा. मैंने मृतक के परिजनों से भी बात की है.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK