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भारत में पोर्न बैन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा- `देखो प्रतिबंध से.....`

Updated on: 04 November, 2025 08:43 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध और सख्त नियमों की मांग वाली याचिका में रुचि नहीं दिखाई.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सीजेआई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस बीच, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध और सख्त नियमों की मांग वाली याचिका में रुचि नहीं दिखाई. हालाँकि, अदालत ने सुनवाई चार सप्ताह के लिए निर्धारित की है. 

अदालत ने नेपाल में जन जी विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के परिणामों पर ध्यान दिया. नेपाल में, युवा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतर आए. क्या भारत में पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा, यह सवाल अब चर्चा में है. 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा कड़ी टिप्पणियों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. याचिका में इंटरनेट पर अश्लील सामग्री और वेबसाइटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि


भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मुख्य न्यायाधीश 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस बीच, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे. इससे पहले, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इस पद पर थे, जो इसी साल मई में सेवानिवृत्त हुए थे. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को पोर्नोग्राफी देखने के खिलाफ एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दे. यह नीति विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी सामग्री देखने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया. 



याचिकाकर्ता ने कहा, "डिजिटलीकरण के साथ, हर कोई डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ है... इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन साक्षर है या निरक्षर. सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है." याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि लाखों वेबसाइट इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देती हैं.  उन्होंने आगे कहा, "कोविड के दौरान, स्कूली बच्चे डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहे थे... इन उपकरणों में पोर्नोग्राफी देखने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी." उन्होंने आगे कहा, "...इससे निपटने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं हैं, और पोर्नोग्राफी देखने का व्यक्तियों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. 13 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का विकासशील दिमाग विशेष रूप से प्रभावित होता है." रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक वीडियो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.


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