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क्या कोलकाता रेप केस के आरोपी को मिलेगी फांसी? बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Updated on: 25 January, 2025 11:11 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ से संपर्क किया है.

प्रतीकात्मक छवि

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पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय (एचसी) की खंडपीठ में अपील की है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ से संपर्क किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक मामले को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है. सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने सोमवार को कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, अदालत ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत के फैसले के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते. 


सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते." 


कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी रहे डॉक्टर के पिता ने सोमवार को राज्य द्वारा दिए गए 17 लाख रुपये के मुआवजे को खारिज कर दिया और कहा कि वह रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. पीड़िता के पिता ने कहा, "सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने जो अच्छा फैसला माना था, अदालत ने वही फैसला सुनाया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए अदालत नहीं गए थे. हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है."


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