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तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का संदेश? अपने खुद के शुगर डैडी बनें

Updated on: 20 March, 2025 08:42 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इस फैसले के बाद चहल ने कोर्ट से निकलते वक्त ध्यान खींचने वाली टी-शर्ट पहनी थी.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा (फोटो साभार: एजेंसी)

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा (फोटो साभार: एजेंसी)

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और मॉडल-डांसर धनश्री वर्मा की शादी टूट गई है. दोनों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाक की इजाजत दे दी है. इस फैसले के बाद चहल ने कोर्ट से निकलते वक्त ध्यान खींचने वाली टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें लिखा था- ``अपने खुद के शुगर डैडी बनें``. जैसे ही चहल कोर्ट से बाहर निकले, पैपराज़ी ने उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन चहल ने कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, सोशल मीडिया पर चहल की टी-शर्ट काफी चर्चा में रही. एक यूजर ने लिखा, "उसकी टी-शर्ट पर लिखे शब्द सब कुछ कहते हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, ``मतलब इतना साफ है, ``अपने खुद के शुगर डैडी बनें`` महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों में धनश्री वर्मा के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी विवादास्पद टिप्पणियां और ट्रोलिंग देखी गई है. खास तौर पर चर्चा थी कि चहल ने धनश्री को 60 करोड़ की गुजारा भत्ता दिया है. हालाँकि, वास्तव में धनश्री को रु. 4.75 करोड़ गुजारा भत्ता का खुलासा हुआ है.

इस मामले को जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक पर लिया गया. दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया और अदालत ने अनिवार्य छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ कर दिया. न्यायमूर्ति माधव जामदार ने बांद्रा फैमिली कोर्ट को 20 मार्च तक मामले का निपटारा करने का आदेश दिया क्योंकि चहल 21 मार्च के बाद आईपीएल में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं होंगे. चहल और धनश्री ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर कर तलाक के लिए अनिवार्य छह महीने की अवधि से छूट की मांग की थी क्योंकि दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी.


20 फरवरी को फैमिली कोर्ट ने धनश्री-चहल की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने की याचिका खारिज कर दी. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि अनिवार्य है. न्यायाधीश ने कहा कि चहल और धनश्री पिछले दो वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे और दोनों के बीच गुजारा भत्ता की शर्तों का पालन किया गया था. 


पारिवारिक अदालत ने पहले कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने से इनकार कर दिया था क्योंकि चहल धनश्री को रुपये का भुगतान करने में विफल रहे थे. मात्र 4.75 करोड़ रु. 2.37 करोड़ का ही भुगतान किया गया. अदालत ने विवाह परामर्शदाता की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिससे पता चला कि मध्यस्थता के प्रयासों का केवल आंशिक रूप से पालन किया गया था.


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