Updated on: 09 December, 2024 03:46 PM IST | mumbai
Samiullah Khan
डोंगरी किशोर सुधार गृह में हत्या के आरोप में हिरासत में लिए गए एक 18 वर्षीय युवक ने शनिवार को केयरटेकर और सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया.
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हत्या के आरोप में डोंगरी किशोर सुधार गृह में हिरासत में लिए गए 18 वर्षीय युवक ने शनिवार को कथित तौर पर ‘गृहपाल’ (खाना बांटने के लिए जिम्मेदार केयरटेकर) और सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला किया. कथित तौर पर उसने घटना के दौरान एक टेलीविजन को भी नुकसान पहुंचाया और खुद को भी घायल कर लिया.
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50 वर्षीय केयरटेकर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, डोंगरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें धारा 132, 352, 351(3), 115(2) और धारा 3 शामिल है, जो सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है.
यह घटना शाम करीब 4 बजे हुई, जब केयरटेकर सुरक्षा और पुलिस कर्मचारियों के साथ नाश्ता बांट रहा था. आरोपी ने कथित तौर पर अपने कमरे की सलाखों के जरिए हाथ बढ़ाकर एक सुरक्षा गार्ड के सिर पर वार किया. जब केयरटेकर बीच-बचाव करने के लिए आगे बढ़ा, तो लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की. डोंगरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और केयरटेकर को बचाया.
बाद में, जब प्रभारी समेत अधिकारियों ने लड़के के कमरे का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि उसने दीवार पर लगे टीवी को तोड़ दिया था और खुद को घायल कर लिया था. आरोपी ने गाली-गलौज भी की और कमरे के चारों ओर स्टील की मेज फेंकी. जब पुलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर एक अधिकारी की गर्दन पकड़ ली और उसे पेन से चाकू मारने की कोशिश की. अन्य कर्मचारियों द्वारा उसे रोकने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया.
आरोपी का इतिहास
आरोपी, जिसकी उम्र 18 साल, 11 महीने और 6 दिन है, को हत्या के आरोप में अगस्त 2023 में सुधार गृह भेजा गया था. गुंडागर्दी और गिरोह की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, वह और उसके साथी 31 जुलाई, 2023 को चीता कैंप इलाके में मलिक शेख की चाकू मारकर हत्या करने में शामिल थे.
हमला व्यक्तिगत रंजिश से उपजा था. कथित तौर पर आरोपी और उसके साथियों ने मलिक को चाकू मारने से पहले उसे रोका. जब मलिक के रिश्तेदारों और एक करीबी दोस्त ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया और उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. मलिक को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. मलिक के रिश्तेदारों की शिकायत के आधार पर ट्रॉम्बे पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं. हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे सुधार गृह भेज दिया गया और तब से वह वहीं रह रहा है.
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