Updated on: 04 April, 2025 09:48 AM IST | Mumbai
Shirish Vaktania
सोमवार रात गोरेगांव में 25 वर्षीय नौमान नूर मोहम्मद ठाकुर पर पांच से छह हमलावरों ने चाकू से हमला किया. ठाकुर अपने परिवार के साथ ईद मनाने मुंबई आए थे.
Pic/Special Arrangement
ईद-उल-फितर (सोमवार) की रात गोरेगांव निवासी 25 वर्षीय व्यक्ति पर पांच से छह लोगों के समूह ने धारदार हथियारों से बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित नौमान नूर मोहम्मद ठाकुर दुबई में काम करता है और अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए मुंबई आया था. पुलिस ने कहा कि हमला ठाकुर द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक मीम वीडियो के कारण हुआ, जिसके बारे में हमलावरों का मानना था कि यह उन्हीं के लिए था.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
पुलिस जांच में पता चला कि 2024 में किए गए विवादास्पद इंस्टाग्राम पोस्ट में ग्रामीणों को कुछ स्थानीय निवासियों के नाम वाले कुत्ते के साथ नाचते हुए दिखाया गया था. सामग्री से आहत होकर, आरोपियों ने कथित तौर पर ठाकुर पर एक समन्वित हमला किया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वर्तमान में वे गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं.
पुलिस ने आरोपियों की पहचान वसीम शेख, इमरान, तनवीर खान और फारुख खान के रूप में की है, जो उसी इलाके में रहते हैं. ठाकुर ने मिड-डे को बताया, "कुछ दिन पहले, मैं अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए मुंबई लौटा था. मैं अपने दोस्त के साथ इलाके में था, जब फारुख और उसके तीन दोस्त आए और 2024 में इंस्टाग्राम पर मेरे द्वारा शेयर किए गए एक मीम को लेकर मुझे गाली देने लगे. उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और धारदार हथियारों से मुझ पर हमला भी किया."
"उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इसी तरह के मीम शेयर न करने की चेतावनी भी दी. स्थानीय लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, जहां मुझे आईसीयू में भर्ती कराया गया. मेरी आंख के ऊपर, मेरी पीठ और हाथ पर चोटें आई हैं," उन्होंने कहा. ठाकुर ने कहा, "उन्होंने हमले के दौरान 8000 दिरहम [लगभग 1.86 लाख रुपये] और एक महंगी घड़ी भी चुरा ली, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख किया कि ये सामान गायब थे. पुलिस ने अभी तक हत्या के प्रयास के आरोप नहीं जोड़े हैं."
गोरेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सागर शिवालकर ने कहा, "हमने वसीम शेख को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं." पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1), 74, 115(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT