Updated on: 01 January, 2025 12:13 PM IST | mumbai
Sameer Surve
बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के लिए बीएमसी ने बोरीवली और बायकुला में 78 निर्माण स्थलों को बंद कर दिया है. ये स्थल बीएमसी के 28-सूत्रीय धूल शमन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के बाद ही फिर से शुरू होंगे.
A construction site in Borivli East that was closed on Tuesday. Pic/Nimesh Dave
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बढ़ते धूल प्रदूषण के कारण बोरीवली पूर्व और बायकुला में 78 निर्माण स्थलों को बंद कर दिया है. निर्माण कार्य तभी फिर से शुरू होगा जब सभी स्थल पिछले साल शुरू किए गए बीएमसी के 28-सूत्रीय धूल शमन दिशा-निर्देशों को लागू करेंगे. यह निर्णय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-4) के कार्यान्वयन के बाद लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गिरकर 200 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर आ गई है.
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सोमवार को सिविक चीफ भूषण गगरानी ने कहा, "बीएमसी ने बोरीवली पूर्व और बायकुला में सभी निर्माण स्थलों को बंद करने का फैसला किया है. दिशा-निर्देशों के पूरी तरह लागू होने के बाद ही काम फिर से शुरू होगा." बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, बोरीवली पूर्व में 45 और बायकुला में 33 निर्माण स्थल मंगलवार शाम तक बंद कर दिए गए हैं. बीएमसी सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं.
बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों वार्डों ने साइट की निगरानी के लिए इंजीनियरों और अधिकारियों सहित 25 कर्मचारियों की एक टीम तैनात की है. अधिकारी ने कहा, "कल निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किए गए थे. मंगलवार को टीमों ने इन साइटों का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बंद हैं." अनुपालन की पुष्टि होने तक ये टीमें साइटों का निरीक्षण करना जारी रखेंगी. बोरीवली ईस्ट में, लगभग 100 निर्माण स्थल हैं, जिनमें से कुछ अभियान से पहले ही बंद हो चुके थे. अधिकारी ने कहा, "हमारी टीम ने 45 साइटों को बंद कर दिया और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शेष का दौरा करना जारी रखेगी." इसी तरह, बायकुला में, बीएमसी टीम ने 33 साइटों को बंद कर दिया. बीएमसी बिल्डिंग प्रस्ताव विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन साइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जो काम रोकने के नोटिस मिलने के बाद भी अनुपालन करने में विफल रहती हैं. अधिकारी ने कहा, "हम महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52 के तहत एफआईआर दर्ज करेंगे. इस कानून में न्यूनतम एक महीने (तीन साल तक) की कैद और 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है." इस बीच, बीएमसी ने सड़कों पर नई खाई खोदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केवल पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत की अनुमति होगी.
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