Updated on: 01 October, 2024 03:28 PM IST | Mumbai
Shirish Vaktania
64 वर्षीय रमा गुप्ता और उनके पति दीपक गुप्ता, कोपर खैराने के निवासी हैं, जिनका वाशी स्थित बंधन बैंक में खाता है.
वरिष्ठ दंपत्ति रमा गुप्ता (बाएं) और दीपक गुप्ता अपनी बैंक पासबुक दिखाते हुए. तस्वीर/राजेश गुप्ता
बंधन बैंक की वाशी शाखा को एक स्थानीय बुजुर्ग दंपत्ति को उनके द्वारा खोले गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक दिन का ब्याज देने से इनकार करने पर 20,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ा. दंपत्ति और उनके बेटे ने बैंक से लगातार संपर्क किया और आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क किया, जिसने दंपत्ति के पक्ष में आदेश पारित किया.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
64 वर्षीय रमा गुप्ता और उनके पति दीपक गुप्ता, कोपर खैराने के निवासी हैं, जिनका वाशी स्थित बंधन बैंक में खाता है. आरबीआई का यह आदेश बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे अनुज कुमार गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आया है. अनुज ने मिड-डे को बताया कि उनके माता-पिता ने इस साल 15 जनवरी को ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बंधन बैंक की वाशी शाखा में एक एफडी खाता खोला था, लेकिन बैंक ने इसके बजाय 16 जनवरी की रसीद जारी की. आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक एफडी जारी होने की तारीख से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं.
अनुज ने कहा, "हमने बैंक से इस मुद्दे को हल करने के लिए कई बार अनुरोध किया." उन्होंने बताया कि कई दिनों तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद 24 जनवरी को उन्होंने बैंक में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. अनुज ने बताया कि बैंक ने अपने जवाब में कहा कि आंतरिक नियमों के अनुसार, उनके पास दिन के लेन-देन की समाप्ति के लिए रात 11.10 बजे का समय है और चूंकि एफडी की प्रक्रिया रात 11.12 बजे शुरू हुई थी, इसलिए दंपत्ति उस दिन के लिए ब्याज पाने के पात्र नहीं थे. इसके जवाब में आगे कहा गया, "यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई में बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं." परिवार ने सलाह ली और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आरबीआई कार्यालय पहुंचे.
मामले का संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने बंधन बैंक के संबंधित अधिकारियों से सभी दस्तावेजों और शिकायत का सत्यापन किया और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में बुजुर्ग दंपत्ति को 20,000 रुपये (प्रत्येक को 10,000 रुपये) के अलावा 15 मार्च, 2024 को जमा किए गए 187 रुपये का छूटा हुआ ब्याज देने का आदेश जारी किया. यह रकम 19 सितंबर 2024 को खाते में जमा हुई. बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक रिखब चोपड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "सिस्टम में एंड ऑफ डे (ईओडी) की टाइमिंग में चूक हो गई थी. इस वजह से यह समस्या पैदा हुई, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है और ब्याज की रकम दंपत्ति के खाते में जमा हो गई है."
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT