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बीएमसी ने संपत्ति कर बकाया पर दो डेवलपर्स की 21.63 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Updated on: 11 March, 2025 09:05 AM IST | mumbai
Sameer Surve | sameer.surve@mid-day.com

बीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, मूल्यांकन एवं संग्रह विभाग ने निर्माण कंपनी की मझगांव भूमि के लिए बकाया संपत्ति कर के लिए 11 फरवरी, 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया था.

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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दो डेवलपर्स द्वारा संपत्ति कर का भुगतान न किए जाने पर 21.63 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बीएमसी मझगांव और मुलुंड में इन संपत्तियों की नीलामी करेगी.


एक अधिकारी ने बताया कि इन बिल्डरों पर 21.63 करोड़ रुपये का बकाया है.


बीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, मूल्यांकन एवं संग्रह विभाग ने निर्माण कंपनी की मझगांव भूमि के लिए बकाया संपत्ति कर के लिए 11 फरवरी, 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया था. चूंकि 21 दिन की समय-सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 203, 204, 205 और 206 के तहत कार्रवाई की गई है. यदि 18.01 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमीन की नीलामी की जाएगी.

एक अन्य कार्रवाई में, मुलुंड पूर्व के गवनपाड़ा में स्थित एक बिल्डर की संपत्ति को 3.62 करोड़ रुपये के बकाया संपत्ति कर के लिए जब्त कर लिया गया है. बीएमसी के मूल्यांकन और संग्रह विभाग ने बकाया संपत्ति कर के लिए 30 अप्रैल, 2024 को एक मांग नोटिस जारी किया. चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 203, 204, 205 और 206 के तहत कार्रवाई की गई है.


बार-बार नोटिस और फॉलो-अप के बावजूद, कुछ संपत्ति मालिक कर भुगतान से बचते रहते हैं. परिणामस्वरूप, बीएमसी ने डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें संपत्ति जब्त करना और प्रतिबंध लगाना शामिल है. बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों में जमीन के टुकड़े, आवासीय और वाणिज्यिक इमारतें, वाणिज्यिक इकाइयां और औद्योगिक परिसर शामिल हैं.

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