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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएच सीरीज वाहन रजिस्ट्रेशन पर महाराष्ट्र के सर्कुलर को किया रद्द, बताया अवैध

Updated on: 21 April, 2024 02:44 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने सर्कुलर को अमान्य घोषित कर दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट/फाइल फोटो

बॉम्बे हाईकोर्ट/फाइल फोटो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बीएच सीरीज में ऑटोमोबाइल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक परिपत्र अनधिकृत और अवैध था. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 12 अप्रैल को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस  फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने सर्कुलर को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि इसे कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया था.


रिपोर्ट के मुताबिक अदालत का फैसला एक वरिष्ठ सिविल जज द्वारा दायर याचिका के जवाब में था, जिसमें सर्कुलर और बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकरण के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति पर विवाद किया गया था. याचिकाकर्ता, महेंद्र पाटिल ने दावा किया कि अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करके, उन्होंने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा किया है.



हालाँकि, पाटिल के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह फरवरी 2024 में जारी परिवहन आयुक्त के परिपत्र में सूचीबद्ध अतिरिक्त प्रतिबंधों को पूरा नहीं कर सके. रिपोर्ट के अनुसार इन प्रतिबंधों में आवेदक के कार्यालय स्थान, रहने की अवधि और अन्य राज्यों में भुगतान की जानकारी का संकेत देने वाला एक प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल था. 



इसके अलावा, पाटिल ने दावा किया कि परिवहन आयुक्त के पास ऐसी सीमाओं को लागू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए दिशानिर्देशों के विपरीत हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अनुरोध किया कि सर्कुलर को रद्द किया जाए और उनकी कार को बीएच सीरीज के तहत पंजीकृत करने का निर्देश जारी किया जाए. हाई कोर्ट कोर्ट ने पाटिल की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि सर्कुलर परिवहन आयुक्त की क्षमता से परे है और स्थापित कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है. अदालत ने आदेश दिया कि सर्कुलर को तुरंत रद्द किया जाए और पाटिल के वाहन को एक सप्ताह के भीतर बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत किया जाए. 


एचसी ने कहा, "बीएच वाहनों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए आयुक्त के लिए इस तरह के परिपत्र द्वारा शर्तों को लागू करना स्वीकार्य नहीं था, जो केंद्रीय नियमों को रद्द कर देगा या एक ऐसा शासन बनाएगा जो केंद्रीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत या पराजित होगा." हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आय सृजन और बीएच श्रृंखला पंजीकरण प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिपत्र को उचित ठहराया, वहीं उच्च न्यायालय ने कानूनी अनुरूपता और कानून के शासन का सम्मान करने पर जोर देते हुए अपनी स्थिति बरकरार रखी.


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