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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: एमयू सीनेट चुनाव 24 सितंबर को होंगे, स्थगन पर रोक

Updated on: 22 September, 2024 09:47 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

चुनाव 22 सितंबर की निर्धारित तिथि से स्थगित करने की मांग की गई.

शनिवार को HC की खंडपीठ ने सुनवाई की.

शनिवार को HC की खंडपीठ ने सुनवाई की.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार के मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के सीनेट चुनाव स्थगित करने के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद अब चुनाव 24 सितंबर को होंगे. युवा सेना (यूबीटी) के तीन उम्मीदवारों मिलिंद साटम, शशिकांत ज़ोरे और प्रदीप सावंत की याचिका पर विशेष सुनवाई में खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मतदाता सूची पर चिंताओं को दूर करने के लिए एमयू के पास पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया और चुनाव 22 सितंबर की निर्धारित तिथि से स्थगित करने की मांग की गई.

इससे पहले शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सीनेट चुनाव को अंतिम समय में स्थगित करना न्यायालय का अपमान है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि भी प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनावों के बाद एमवीए सत्ता में लौटती है, तो वह दो मौकों पर एमयू स्नातक सीनेट चुनावों की अनुमति नहीं देने के लिए एमयू वीसी की भूमिका की जांच करेगी. ठाकरे ने आरोप लगाया, "एमयू एक स्वायत्त संस्था है; सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? जब एमवीए सत्ता में लौटेगी, तो हमारी सरकार वीसी की भूमिका की जांच करेगी क्योंकि उन्होंने दो बार चुनाव रोके हैं."


शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम को डर है कि युवा सेना इन चुनावों को जीत सकती है. लगभग दो साल हो गए हैं और एमयू में अभी भी पूर्ण सीनेट का अभाव है. पिछली सीनेट का कार्यकाल अगस्त 2022 में समाप्त हो गया था, उसके बाद इसे भंग कर दिया गया था. शिक्षकों, प्राचार्यों, स्नातकों और कॉलेज प्रबंधन के प्रतिनिधियों से युक्त सीनेट विश्वविद्यालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निर्वाचित संस्था के रूप में कार्य करती है. जबकि शेष सदस्यों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, स्नातक सदस्यों का निकाय में चुना जाना बाकी है.


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