Updated on: 01 November, 2025 06:15 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
मुंबई पुलिस ने बोरीवली के जनरल करियप्पा फ्लाईओवर पर भारी वाहनों (HGMV) की आवाजाही पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.
Representation Pic
मुंबई यातायात पुलिस ने शनिवार को बोरीवली पूर्व और बोरीवली पश्चिम को जोड़ने वाले जनरल करियप्पा फ्लाईओवर के पुनर्निर्माण से पहले, इस पर भारी मालवाहक वाहनों (HGMV) के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.
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यह प्रतिबंध इंजीनियरों द्वारा यह रिपोर्ट दिए जाने के बाद लगाया गया है कि 32 साल पुराना यह फ्लाईओवर कमज़ोर हो गया है और सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है.
पुलिस उपायुक्त (यातायात - पश्चिमी उपनगर) अजीत बोरहाड़े ने पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की.
आदेश में कहा गया है कि शनिवार, 1 नवंबर से तीन महीने के लिए HGMV की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 40 साल की डिज़ाइन अवधि वाला यह फ्लाईओवर अब ख़राब स्थिति में है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और तोड़फोड़ व पुनर्निर्माण कार्य के लिए, भारी वाहनों को इसे पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
प्रतिबंध अवधि के दौरान, भारी मालवाहक वाहनों को सुधीर फड़के फ्लाईओवर को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करना होगा, ऐसा कहा गया है.
यातायात अधिसूचना में आगे कहा गया है, "अधिसूचना जारी होने की तिथि से; और शुरुआत में तीन (03) महीनों की अवधि के लिए, बोरीवली (पूर्व और पश्चिम) को जोड़ने वाले जनरल करियप्पा फ्लाईओवर पर भारी मालवाहक वाहनों (एचजीएमवी) की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी."
यातायात अधिसूचना में कहा गया है, "इस स्थिति को देखते हुए, और जन सुरक्षा के हित में तथा आसपास के क्षेत्र में वाहनों के आवागमन के उचित नियमन के लिए, एहतियाती उपाय के रूप में उक्त फ्लाईओवर पर भारी मालवाहक वाहनों (एचजीएमवी) की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है."
वैकल्पिक मार्ग
भारी मालवाहक वाहन इस अवधि के दौरान सुधीर फड़के फ्लाईओवर को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करेंगे.
"आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी." पुलिस ने कहा, "मुंबई यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों और नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके और अस्थायी प्रतिबंधों का पालन करके सहयोग करने की अपील करती है ताकि जन सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित हो सके."
इस बीच, एक अन्य अधिसूचना में, मुंबई यातायात पुलिस ने शुक्रवार को वर्ली में गणपतराव कदम रोड स्थित श्रीराम मिल नाका पर यातायात परिवर्तन की घोषणा की ताकि मुंबई कोस्टल रोड के खुलने और एलफिंस्टन ब्रिज के वाहनों के लिए बंद होने के बाद भारी भीड़भाड़ को कम किया जा सके.
यातायात अधिसूचना के अनुसार, श्रीराम मिल नाका पर दाएँ मुड़ने वाले वाहन लंबे ट्रैफ़िक जाम का कारण बनते हैं क्योंकि मोड़ने के लिए जगह सीमित होती है. सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए, निर्दिष्ट समय के दौरान जंक्शन पर चारों दिशाओं से दाएँ मुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
यह परिवर्तन 1 नवंबर, 2025 को 00:01 बजे से 23:55 बजे तक प्रभावी रहेगा और 15 नवंबर तक लागू रहेगा.
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