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कुर्ला में डंपर की टक्कर से मां-बेटे की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने जांच की शुरू

Updated on: 28 November, 2024 11:59 AM IST | Mumbai
Apoorva Agashe | mailbag@mid-day.com

Mother and son killed in dumper accident: कुर्ला के नेहरू नगर में डंपर ट्रक की टक्कर से मां-बेटे की मौत हो गई. हादसा मंगलवार सुबह 7:15 बजे केदारनाथ स्कूल के पास हुआ.

PIC/RAJESH GUPTA

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की हाइलाइट्स

  1. कुर्ला में डंपर की टक्कर से मां-बेटे की दर्दनाक मौत
  2. हादसा केदारनाथ स्कूल के पास मंगलवार सुबह हुआ
  3. डंपर हादसों की यह इस साल की पांचवीं घटना

इस साल की पांचवीं ऐसी घटना में, कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक स्कूल के पास डंपर ट्रक की टक्कर में मां और बेटे की जान चली गई. यह हादसा मंगलवार को हुआ जब 32 वर्षीय कविता सिंगाडिया और उनके 12 वर्षीय बेटे प्रवीण सिंगाडिया को सुबह करीब 7.15 बजे कुर्ला में केदारनाथ स्कूल के पास एक्टिवा स्कूटर चलाते समय डंपर ने टक्कर मार दी.

मिड-डे से बात करते हुए, कविता के पति कालूराम सिंगाडिया ने कहा, "हमेशा की तरह, मेरी पत्नी हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकली थी. कविता एक्टिवा चला रही थी. मुझे फोन आया कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जब मैं अस्पताल पहुंचा, तो दोनों इमरजेंसी वार्ड में थे. डॉक्टरों ने सुबह करीब 7.30 बजे मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया और एक घंटे बाद करीब 8.30 बजे मेरे बेटे को भी मृत घोषित कर दिया गया.


“स्कूल दुर्घटनास्थल से सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर था. हम मांग करते हैं कि स्कूलों के पास डंपर न आने दिए जाएं, क्योंकि सुबह के समय कई अभिभावक और छात्र इन संकरी सड़कों पर चलते हैं. अगर डंपर पर रोक लगाई गई होती तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी. मैं ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करता हूं,” उन्होंने कहा. “मेरे बेटे को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह डॉक्टर बनना चाहता था. आर्थिक तंगी के बावजूद हमने उसका दाखिला एक प्रतिष्ठित स्कूल में कराया क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित था,” कालूराम ने कहा. परिवार में तमन्ना नाम की एक छोटी बेटी भी है.


कालूराम के बयान के बाद नेहरू नगर पुलिस ने डंपर ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. “आरोपी रिजवान रहमान (32) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उसके खून के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के समय वह शराब के नशे में था या नहीं. जोन VI के डीसीपी नवनाथ धावले ने कहा, "आगे की जांच जारी है." रहमान पर बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और धारा 281 (सार्वजनिक सड़कों पर तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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