Updated on: 15 July, 2025 09:11 AM IST | Mumbai
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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई भर में कबूतरों को दाना डालने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 107 मामलों में जुर्माना लगाया है.
Pic/Ashish Raje
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई भर के कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के 107 मामले दर्ज किए हैं. नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बीएमसी ने 3 से 12 जुलाई के बीच इन उल्लंघनों के संबंध में 55,700 रुपये का जुर्माना वसूला है. सबसे ज़्यादा जुर्माना दादर, माटुंगा, गोरेगांव, मलाड के साथ-साथ दक्षिण मुंबई में जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) और गेटवे ऑफ इंडिया स्थित कबूतरखानों से वसूला गया है.
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राज्य सरकार ने 3 जुलाई को बीएमसी को निर्देश दिया था कि वह शहर भर के सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर तुरंत रोक लगाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं और कबूतरखानों के आसपास रहने वाले निवासियों में श्वसन संबंधी बीमारियाँ और कई एलर्जी हो सकती हैं. शिवसेना नेता और मनोनीत एमएलसी मनीषा कायंदे ने गुरुवार, 3 जुलाई को महाराष्ट्र विधान परिषद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कबूतरखाने आसपास रहने वाले लोगों के लिए ख़तरा पैदा करते हैं क्योंकि इनके कचरे और पंखों से सांस संबंधी बीमारियाँ होती हैं. इसके बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि शहर के सभी 51 कबूतरखानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
बाद में, 5 जुलाई को, बीएमसी के जी नॉर्थ वार्ड ने दादर के कबूतरखाने के अंदर अवैध रूप से बने एक शेड को गिरा दिया और कबूतरों को खिलाने के लिए रखे गए 50-50 किलो वज़न के लगभग 25 पैकेट अनाज ज़ब्त कर लिया. एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने सोमवार को मिड-डे को बताया, "शहर भर के 24 वार्डों में कबूतरों को दाना डालने के सार्वजनिक स्थान हैं, जिनमें सबसे प्रमुख दादर, माटुंगा, फोर्ट स्थित जीओपी, और यहाँ तक कि चौपाटी और मोहम्मद अली रोड पर भी हैं. बीएमसी ठोस अपशिष्ट विभाग के नियमों के तहत गैर-निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रों में जानवरों को दाना डालने वाले नागरिकों पर जुर्माना लगा रही है."
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