होम > मुंबई > मुंबई न्यूज़ > आर्टिकल > Mumbai: एनआईए कोर्ट ने रखा मील का पत्थर, नकली नोटों के मामले में सुनाई 4 आरोपियों को 5 साल की कैद

Mumbai: एनआईए कोर्ट ने रखा मील का पत्थर, नकली नोटों के मामले में सुनाई 4 आरोपियों को 5 साल की कैद

Updated on: 16 January, 2025 03:54 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

बुधवार को यह फैसला सुनाया गया, जो नकली मुद्रा के खिलाफ चल रही लड़ाई में एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.

प्रतीकात्मक छवि

प्रतीकात्मक छवि

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2025 में पहली बार दोषसिद्धि हासिल की, जब मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) रखने से संबंधित एक मामले में चार व्यक्तियों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को यह फैसला सुनाया गया, जो नकली मुद्रा के खिलाफ चल रही लड़ाई में एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ. 

रिपोर्ट के मुताबिक मामला शुरू में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), नागपुर द्वारा 16 जनवरी, 2020 को दर्ज किया गया था. अधिकारियों ने 13,67,500 रुपये के अंकित मूल्य के नकली नोट जब्त किए और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद, एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और 10 फरवरी, 2020 को इसे आरसी-02/2020/एनआईए/एमयूएम के रूप में फिर से पंजीकृत किया. 


गहन जांच के बाद, एनआईए ने 7 अप्रैल, 2020 को एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें चार गिरफ्तार व्यक्तियों - लालू खान, महेश बागवान, रणधीर सिंह ठाकुर और रितेश रघुवंशी को आरोपी बनाया गया. रिपोर्ट के अनुसार पांचवें व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा के सोहराब होसेन के रूप में हुई, जिसे वांछित घोषित किया गया. बाद की जांच के दौरान, एनआईए ने 29 जून, 2020 को फरार आरोपी सोहराब होसेन को गिरफ्तार कर लिया. बाद में होसेन को भारत-बांग्लादेश सीमा पर एफआईसीएन और फेंसेडिल कफ सिरप की तस्करी में शामिल पाया गया. 


24 सितंबर, 2020 को उसके खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था. हालांकि, लखनऊ जेल में हिरासत के दौरान होसेन की मौत हो गई, विज्ञप्ति में कहा गया. रिपोर्ट के अनुसार चारों आरोपियों ने मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में आरोपों को स्वीकार किया. अदालत ने उनमें से प्रत्येक को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया. 

इससे पहले, एनआईए ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियांगु पांडे पर भीड़ द्वारा किए गए हमले से संबंधित फरार आरोपी उत्तर 24 परगना जिले के मोहम्मद आमिर उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया था. 28 अगस्त, 2024 को पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एंग्लो इंडियन जूट मिल स्टाफ क्वार्टर के गेट नंबर 3 के पास प्रियांगु पांडे और उनके साथियों पर हमला किया गया था. इस हमले में ड्राइवर समेत दो लोग गोली लगने से घायल हो गए थे.


अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK