Updated on: 25 October, 2024 11:15 AM IST | Mumbai
Asif Rizvi
मुंबई पुलिस ने कहा कि लालटेन का उपयोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
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दिवाली 2024 से पहले, मुंबई पुलिस ने मंगलवार को सुरक्षा और संरक्षा उपाय के रूप में शहर में आकाश लालटेन उड़ाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का एक निवारक आदेश जारी किया. मुंबई पुलिस ने अपने निवारक आदेश में कहा कि रिपोर्ट मिली है कि मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण, यह देखा गया है कि मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 23 अक्टूबर, 2024 से 24 नवंबर, 2023 के बीच लालटेन का उपयोग, बिक्री और भंडारण और उन्हें उड़ाना मानव जीवन, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
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इसमें आगे कहा गया, "यह आवश्यक है कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय में लालटेन उड़ाने की गतिविधियों, उपयोग, बिक्री और भंडारण पर कुछ जाँच की जाए, ताकि मुंबई में उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के लालटेन के माध्यम से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है." मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशंस) अकबर पठान द्वारा निवारक आदेश जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि 30 दिनों की अवधि यानी 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तक मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में इस तरह की लालटेन उड़ाने और उसका उपयोग, बिक्री और भंडारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
एक अधिकारी ने कहा, "यह एक नियमित निवारक आदेश है जिसकी समीक्षा की जाती है और हर 30 दिन में इसे जारी किया जाता है." आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा. एक अन्य निवारक आदेश में, मुंबई पुलिस ने शनिवार को शहर में तेल और ईंधन कंपनियों के नजदीक के इलाकों में आतिशबाजी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया.
आदेश में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति बॉटलिंग प्लांट के बफर जोन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित क्षेत्रों से 500 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी स्थान पर कोई पटाखा/आतिशबाजी नहीं छोड़ेगा, न ही फेंकेगा और न ही कोई रॉकेट छोड़ेगा". इसमें आगे कहा गया है कि यह आदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू होगा:
1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरी के बाहरी परिधि क्षेत्र.
2. माहुल टर्मिनल क्षेत्र.
3. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट क्षेत्र .
4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट क्षेत्र.
5. स्पेशल ऑयल रिफाइनरी तक 15 और 50 एकड़ क्षेत्र के पीछे.
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