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होली पर मुंबई पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Updated on: 11 March, 2025 02:54 PM IST | mumbai
Asif Rizvi | asif.ali@mid-day.com

मुंबई पुलिस ने होली 2025 के दौरान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश में अश्लील शब्दों, नारेबाजी, और अन्य अशोभनीय कार्यों पर रोक लगाई गई है.

Representational Image

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होली 2025 के जश्न से पहले, मुंबई पुलिस ने मंगलवार को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया और कहा कि वे आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा, "चूंकि होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी उत्सव 12 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक मनाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर अंधाधुंध रंगीन पानी छिड़कने और अश्लील बातें करने से सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है." इसमें आगे कहा गया कि सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए कुछ कृत्यों पर रोक लगाना आवश्यक है. मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया. आदेश में निम्नलिखित पर रोक लगाई गई है:

1- सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द या नारे लगाना या अश्लील गाने गाना.


2- इशारों या नकल संबंधी चित्रणों का उपयोग करना तथा चित्रों, प्रतीकों, तख्तियों या किसी अन्य वस्तु या चीजों की तैयारी, प्रदर्शन या प्रसार करना जो गरिमा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती हैं.


3- पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर छिड़कना या फेंकना.

4- रंगीन या सादे पानी या किसी तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे तैयार करना और/या फेंकना.


पुलिस ने कहा, "जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा."

पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश 12 मार्च 2025 को 00.01 बजे से 18 मार्च, 2025 को 24.00 बजे तक लागू रहेगा.

होली 2025 की भीड़: मध्य रेलवे ने मुंबई के छह प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री स्थगित की

मध्य रेलवे ने शनिवार को कहा कि वह होली के त्यौहार के मौसम में अतिरिक्त भीड़ से बचने के लिए छह स्टेशनों- मुंबई सीएसएमटी, दादर, कुर्ला एलटीटी, ठाणे और कल्याण पनवेल पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर रहा है. एक वरिष्ठ सीआर अधिकारी ने कहा, "आगामी होली के त्योहार के कारण प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए, अत्यधिक भीड़ और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 8 से 16 मार्च तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है."

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें देश भर के 60 स्टेशनों पर स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र बनाना शामिल है.

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