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सेवरी पुलिस का बड़ा खुलासा: 63 लाख रुपये का अवैध ईंधन रैकेट पकड़ा गया, चार गिरफ्तार

Updated on: 06 November, 2025 08:53 AM IST | Mumbai
Aishwarya Iyer | mailbag@mid-day.com

सेवरी पुलिस ने मझगांव के पास फासबेरी रोड स्थित एक कोल्ड डिपो पर छापा मारकर 63 लाख रुपये मूल्य के अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किए.

संजय पारसनाथ वर्मा, महेंद्र कुमार रामनाथ यादव, अमित रामहित यादव और राजकुमार ललन प्रसाद वर्मा. Pics/By Special Arrangement

संजय पारसनाथ वर्मा, महेंद्र कुमार रामनाथ यादव, अमित रामहित यादव और राजकुमार ललन प्रसाद वर्मा. Pics/By Special Arrangement

सेवरी पुलिस ने मझगांव के पास फासबेरी रोड पर एक कोल्ड डिपो में चल रहे एक अवैध पेट्रोलियम भंडारण रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 63 लाख रुपये मूल्य के पेट्रोलियम जैसे उत्पाद जब्त किए गए हैं. चार और संदिग्ध अभी भी फरार हैं.

एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने 4 नवंबर की देर रात डिपो पर छापा मारा और कई टैंकर, एक टेंपो और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ से भरे कई लोहे के ड्रम बरामद किए. कुल मिलाकर, 33,800 लीटर ईंधन, भंडारण कंटेनर और वाहन बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 62.91 लाख रुपये आंकी गई है.


गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान महेंद्र कुमार रामनाथ यादव (39), अमित रामहित यादव (22), राजकुमार ललन प्रसाद वर्मा (26) और संजय पारसनाथ वर्मा (22) के रूप में हुई है - ये सभी मानखुर्द और चेंबूर के रहने वाले हैं. फरार आरोपियों के नाम आरिफ, रमेश सरोज, जमशेद और संतोष हैं और उनकी तलाश जारी है.



चिरा बाजार निवासी 31 वर्षीय सूरज प्रवीण देवरे की शिकायत के अनुसार, आरोपी टैंकर वाहनों को उनके अधिकृत मार्गों से हटाकर अवैध रूप से पुनर्विक्रय के लिए सेवरी डिपो पर पेट्रोलियम पदार्थ उतार रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि वे टैंकरों से ईंधन निकालकर उसे लोहे के ड्रमों और प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर असुरक्षित तरीके से रखते थे.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामग्री को "इस तरह से संभाला गया जिससे आरोपियों और आस-पास के अन्य लोगों की जान को खतरा हो गया", क्योंकि डिपो में कोई सुरक्षा उपाय या अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं थे. ज़ब्त किए गए सामान में 14 लोहे के ड्रम (कुल 2,800 लीटर), तीन टैंकर, एक टेम्पो और कई खाली ड्रम, डिब्बे, बाल्टियाँ, नली और तेल निकालने के उपकरण शामिल थे. बरामद माल और वाहनों का कुल अनुमानित मूल्य 62.91 लाख रुपये है.


भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 और 125 (ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण और सामान्य इरादे से संबंधित) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 (जो पेट्रोलियम भंडारण और वितरण को नियंत्रित करती है) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

छापे की निगरानी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रोहित खोत ने की, और पुलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र पाटिल और अभिजीत जाधव ने अभियान का नेतृत्व किया. जब्त पदार्थ के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह पेट्रोलियम है या कोई मिलावटी पदार्थ. पुलिस वाहन के स्वामित्व की भी पुष्टि कर रही है और ईंधन के स्रोत का पता लगाने के लिए रूट बिल और माल के कागजात की जांच कर रही है. जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपी शहर भर में पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध निष्कर्षण और पुनर्विक्रय में शामिल एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

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