Updated on: 21 July, 2024 10:19 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
ऑटो चालक से पूछताछ करने पर पुलिस ने एक महिला को होटल के कमरे से बचाया.
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नवी मुंबई पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर आठ महिलाओं को बचाया. शनिवार को अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने बताया कि इस रैकेट के सिलसिले में एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है. ऑटो चालक की पहचान प्रदीप यादव के रूप में हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ के निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपड़े ने बताया कि पुलिस को एक गिरोह के बारे में सूचना मिली थी जो ऑनलाइन ग्राहकों को बुलाकर वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को विभिन्न लॉज में भेजता था. अधिकारी ने बताया कि एक फर्जी ग्राहक की मदद से उन्होंने हाल ही में यादव को पकड़ा जो महिलाओं को होटलों में ले जाता था. ऑटो चालक से पूछताछ करने पर पुलिस ने एक महिला को होटल के कमरे से बचाया.
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उसकी सूचना के आधार पर उन्होंने नेरुल इलाके के शिरावने में एक कमरे से आठ अन्य महिलाओं को बचाया. इसके अलावा पुलिस ने वहां से विष्णु उर्फ विकासकुमार जानकी यादव (28) और इंद्रजीत इंद्रदेव प्रसाद (63) नामक दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि रैकेट का संदिग्ध सरगना शंभू उपाध्याय फरार है. तुर्भे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. चेंबूर इलाके में 14 और 15 साल की उम्र के दो लड़कों ने कथित तौर पर 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया. चेंबूर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और डोंगरी बाल सुधार गृह भेज दिया. घटना मंगलवार रात की है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग और आरोपी लड़के एक ही इलाके में रहते हैं; वह अपने दोस्त के साथ खेलने के बाद रात करीब 10 बजे अपने घर वापस जा रही थी, तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसे जबरन एक आरोपी के घर की पहली मंजिल पर ले गए और जहां दोनों ने बारी-बारी से उसका यौन शोषण किया. दोनों ने उसे जाने से पहले इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. नाबालिग लड़की बहुत डरी हुई थी और उसका असहज व्यवहार देखकर उसकी बड़ी बहन को शक हुआ. उसे विश्वास में लेने के बाद नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न के बारे में बताया. एक अधिकारी ने बताया कि उसकी बहन ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी.
राजवाड़ी अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई; मेडिकल रिपोर्ट और नाबालिग की बड़ी बहन की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(आर) और 376डीबी तथा पोस्को अधिनियम की धारा 4, 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़कर डोंगरी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.
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