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मुंबई में बैन होगी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां? पैनल करेगा आकलन

Updated on: 28 January, 2025 06:59 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

यह कदम प्रदूषण के स्तर और यातायात की भीड़भाड़ को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है, जो शहर के पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करते हैं.

फ़ाइल चित्र

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मुंबई में वायु गुणवत्ता पर बढ़ती चिंताओं के जवाब में, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है.  एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम प्रदूषण के स्तर और यातायात की भीड़भाड़ को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है, जो शहर के पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करते हैं. 22 जनवरी के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने की व्यावहारिकता का विश्लेषण करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगी. 

रिपोर्ट के मुताबिक पैनल में महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त, मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात), महानगर गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) के परियोजना प्रबंधक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अध्यक्ष और संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन-1) शामिल हैं, जो सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे. जीआर समिति को क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करने और व्यापक अध्ययन के लिए उनके इनपुट प्राप्त करने का अधिकार देता है. 


एमएमआर में मुंबई और उसके पड़ोसी जिले शामिल हैं, जिनमें ठाणे, रायगढ़ और पालघर शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय 9 जनवरी को एक जनहित याचिका की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है. न्यायालय ने यातायात की भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दूर करने के लिए मौजूदा उपायों की आलोचना करते हुए कहा कि वे शहर के बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया, जिसके कारण न्यायालय ने सीएनजी और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन में संक्रमण की व्यवहार्यता का विस्तृत मूल्यांकन करने का आह्वान किया. 


उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना एक स्थायी समाधान हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक इसने समिति को अपना अध्ययन करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. 

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को सख्त पर्यावरणीय नियम लागू करने के निर्देश जारी किए. वर्तमान में कोयले या लकड़ी पर चलने वाली बेकरी और इसी तरह की अन्य प्रतिष्ठानों को छह महीने के भीतर गैस या अन्य हरित ईंधन पर स्विच करना होगा, जो मूल एक साल की समय सीमा से काफी कम है. न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि कोयले या लकड़ी का उपयोग करने वाली बेकरियों के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और भविष्य में किसी भी अनुमोदन के लिए हरित ईंधन के उपयोग का अनुपालन अनिवार्य किया जाएगा. हाई कोर्ट ने बीएमसी और एमपीसीबी को चल रही परियोजनाओं से होने वाले कण उत्सर्जन की निगरानी और समाधान के लिए निर्माण स्थलों पर प्रदूषण संकेतक लगाने का भी निर्देश दिया.


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